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सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार से हिरासत में पूछताछ की अनुमति दी

शारदा चिट फंड मामले में सबूतों को नष्ट करने की कथित भूमिका पर पूछताछ के लिए सीबीआई ने अनुमति मांगी थी

Updated on: 16 May 2019, 08:48 PM

highlights

  • पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार से पूछताछ करेगी सीबीआई
  • सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश
  • छिटफंड केस में सबूत मिटाने का आरोप

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त से पूछताछ की अनुमति दे दी है. शारदा चिंट फंड मामले को लेकर राजीव कुमार से पूछताछ के लिए सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी थी. शारदा चिट फंड मामले में सबूतों को नष्ट करने की अपनी कथित भूमिका पर हिरासत में पूछताछ की अनुमति देने की सीबीआई की याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिया. बताया जाता है कि शारदा चिटफंड केस में पुलिस आयुक्त राजीव कुमार का भी हाथ है. पिछले महीने इस मामले में सीबीआई की टीम कोलकाता के कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ करने बिना वारंट पहुंची थी. तब पुलिस ने सीबीआई के पांच अफसर को हिरासत में ले लिया था. हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया. सीबीआई की इस कार्रवाई को ममता बनर्जी असंवैधानिक बताते हुए धरने पर बैठ गई. इसके बाद पश्चिम बंगाल में हाईवोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया था.

बंगाल की चुनावी लड़ाई बनी प्रशासनिक लड़ाई 

बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Election 2019) के आखिरी चरण से पहले बंगाल की चुनावी लड़ाई अब प्रशासनिक लड़ाई बनती जा रही है. आखिरी चरण में वोटिंग से पहले चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के कई अफसरों की ड्यूटी में परिवर्तन किया है. इसके अलावा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खास रहे सीआईडी ADG राजीव कुमार को गृह मंत्रालय भेज दिया. हालांकि चुनाव आयोग के आदेश के बावजूद राजीव कुमार आज दोपहर 2 बजे तक बजे गृह मंत्रालय नहीं पहुंचे और ना ही उन्होंने कोई रिपोर्ट दी कि वो कहां है और कब तक गृहमंत्रालयल पहुंचेंगे.