सुप्रीम कोर्ट ने CTET में 10 फीसदी आरक्षण के मामले में केंद्र सरकार को नोटिस भेजा
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अधिसूचना पर रोक लगाने से इंकार करते हुए कहा कि यह नीतिगत निर्णय है. सोमवार को कोर्ट ने परीक्षा में आरक्षण की मांग को खारिज कर दिया था
highlights
- SC ने सीटीईटी में आरक्षण की मांग को लेकर दाखिल की गई याचिका पर केंद्र को नोटिस भेजा
- सुप्रीम कोर्ट ने अधिसूचना पर रोक लगाने से इंकार कर दिया, कहा ये नीतिगत निर्णय है
- सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने CTET में आरक्षण की मांग को खारिज किया था
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी), 2019 में 10 फीसदी आरक्षण की मांग को लेकर दाखिल की गई याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है. सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए अधिसूचना पर रोक लगाने से इंकार कर दिया कि यह नीतिगत निर्णय है.
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सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की मांग को खारिज किया था
गौरतलब है कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) के लिए आयोजित परीक्षा में किसी प्रकार के आरक्षण को खारिज किया था. हालांकि आज कोर्ट ने अपने आदेश को वापस लेते हुए केंद्र को नोटिस भेजा है. सोमवार को जस्टिस इन्दिरा बनर्जी और संजीव खन्ना की अवकाशकालीन पीठ ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी), 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 फीसदी के आरक्षण के लिए दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान किसी भी तरह के आरक्षण को खारिज किया था.
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सीटीईटी सिर्फ पात्रता प्राप्त करने की परीक्षा: सुप्रीम कोर्ट
सोमवार को पीठ ने कहा था कि किसी भी वर्ग के लिए आरक्षण का मुद्दा प्रवेश के दौरान ही आएगा. पीठ ने कहा था कि प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए किसी प्रकार का आरक्षण नहीं हो सकता. यह पूरी तरह से गलत धारणा है. यह (सीटीईटी) सिर्फ पात्रता प्राप्त करने की परीक्षा है. आरक्षण का सवाल तो प्रवेश के समय उठेगा.
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याचिकाकर्ता के वकील ने जब सात जुलाई को होने वाली सीटीईटी परीक्षा की अधिसूचना का जिक्र किया तो पीठ ने कहा, परीक्षा की अधिसूचना अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों को भी किसी प्रकार का आरक्षण प्रदान नहीं करती. पीठ बाद में याचिकाकर्ता के आग्रह पर इस मामले पर 16 मई को विचार के लिए तैयार हो गई थी, जिसपर आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकारो को नोटिस भेजा है.
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