अवैध बालू खनन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, सीबीआई और पांच राज्यों को जारी किए नोटिस
पीठ ने ये नोटिस उस याचिका की सुनवाई के दौरान जारी किए जिसमें दावा किया गया है कि राज्यों में अनियंत्रित अवैध खनन पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने अवैध बालू खनन में शामिल संस्थाओं के खिलाफ अभियोग की मांग करने वाली याचिका पर केन्द्र सरकार,सीबीआई और पांच राज्यों की सरकारों को बुधवार को नोटिस जारी किए है. केन्द्र सरकार,सीबीआई के साथ-साथ कोर्ट ने जिन पांच राज्यों को नोटिस भेजा है उनमें तमिलनाडु, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश शामिल है. सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति एस ए बोबडे की अगुवाई वाली पीठ कर रही थी. पीठ ने ये नोटिस उस याचिका की सुनवाई के दौरान जारी किए जिसमें दावा किया गया है कि राज्यों में अनियंत्रित अवैध खनन पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है.
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'बिना मंजूरी के हो रहा है रेत खनन'
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकीलों प्रशांत भूषण और प्रणव सचदेव ने बहस के दौरान न्यायालय से कहा कि अपेक्षित पर्यावरणीय मंजूरी के बिना राज्यों में रेत खनन हो रहा है. याचिका में न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि वह सीबीआई को याचिका में उल्लेखित ‘बालू खनन घोटालों पर मामले दर्ज करने और उनकी जांच करने’ के आदेश दे.
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बता दें, कुछ दिनों पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने भी उत्तर प्रदेश में बालू खनन को लेकर दो केस दर्ज किए थे. इसके तहत सीबीआई ने 12 लोकेशन और 8 जिलों में अभियान चलाया था.
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