CAA In Supreme Court Highlights: 4 हफ्तों में देना होगा सरकार को जवाब, 5वें हफ्ते में फिर होगी सुनवाई
इन याचिकाओं में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) और कांग्रेस नेता जयराम रमेश की याचिकाएं भी शामिल हैं.
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट संशोधित नागरिकता कानून (CAA) की संवैधानिक वैधता को परखने का आग्रह करने वाली 144 याचिकाओं पर आज यानी बुधवार को सुनवाई करेगा. इनमें से 141 याचिकाएं CAA के खिलाफ हैं. प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने केंद्र को विभिन्न याचिकाओं पर नोटिस जारी किया था इन याचिकाओं में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) और कांग्रेस नेता जयराम रमेश की याचिकाएं भी शामिल हैं. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 12 दिसंबर को नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2019 को मंजूरी दी थी, जिससे यह कानून बन गेया था.
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए 4 हफ्तों का समय दिया. इसके बाद बाद 5वें हफ्ते में फिर इस पर सुनवाई की जाएगी
AG ने जवाब दाखिल करने के लिए 6 हफ्ते का वक्त मांगा है. हालांकि याचिकाकर्ता इसका विरोध कर रहे हैं. उन्होंने कहा- तेजी से सुनवाई की ज़रूरत है. इसको लेकर अलग सुनवाई भी की जा सकती है. कोर्ट ने पूछा है कि असम के मसले पर सरकार कबतक जवाब देगी?
कोर्ट का कहना है कि असम और त्रिपुरा के लिए अलग से सुनवाई की जाएगी. इनके लिए अलग-अलग सुनवाई जोन बनाए जाएंगे
चीफ जस्टिस ने वकीलों से असम और नॉर्थ ईस्ट से दाखिल याचिकाओं पर आंकड़ा मांगा है. कोर्ट का कहना है कि असम का मसला अलग भी किया जा सकता है
इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि ये मामला संवैधानिक पीठ को सौंपा जाएगा. सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक पीठ का गठन कर सकती है
सुप्रीम कोर्ट ने फिलाहल CAA पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. साथ में ये भी कहा है कि सारी याचिकाओं की कॉपी केंद्र को सौंपी जानी चाहिए
अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि, केंद्र ने एक प्रारंभिक हलफनामा तैयार किया है जो आज दायर किया जाएगा. एएम सिंघवी ने कहा, यूपी ने प्रक्रिया शुरू कर दी है, यह अपरिवर्तनीय है क्योंकि एक बार नागरिकता प्रदान करने के बाद इसे वापस नहीं लिया जा सकता है
SC hearing #CitizenshipAmendmentAct: Attorney General KK Venugopal says, Centre has prepared a preliminary affidavit that will be filed today. AM Singhvi says, UP has started the process, it is irrevocable as once citizenship is granted it can’t be taken back
— ANI (@ANI) January 22, 2020
CJI ने साफ किया कि बिना केंद्र सरकार को सुने हम अभी कोई आदेश पास नहीं करने जा रहे ( मतलब अभी स्टे का आदेश नहीं दे रहे.) उन्होंने कहा - सभी याचिकाएं की कॉपी केंद्र सरकार को मिल देनी चाहिए.
सीनियर वकील विकास सिंह ने कहा कि अंतरिम रोक लगनी ज़रूरी है, अन्यथा असम की डेमोग्राफी ही बदल जाएगी. आधे से ज़्यादा वहां शरणार्थी बंगाली हिंदू है
सिब्बल और सिंघवी का कहना है कि प्रकिया पर फिलहाल रोक लगा देनी चाहिए क्योंकि इसके तहत नागरिकता मिलने के बाद वापस नागरिकता लेना मुश्किल हो जाएगा. AG ने कहा- विशेष परिस्थितियों में नागरिकता दिये जाने के बाद वापस भी ली जा सकती है
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरन कहा कि याचिकाओं की कॉपी केंद्र को सौंपी जांए और उन्हें जवाब देने दें
इस ममाले पर सुनवाई शुरू होने से पहले अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुनवाई के लिए CJI की अदालत में भीड़ के बारे में शिकायत की. उन्होंने कहा, कोर्ट का माहौल शांतिपूर्ण और शांत होना है, खासकर सुप्रीम कोर्ट में'.
SC hearing over 140 petitions challenging & supporting #CitizenshipAmendmentAct today: Before the hearing began Attorney General KK Venugopal complained about the crowd in CJI's court for the hearing, he said, ”atmosphere has to be peaceful and calm, especially in Supreme Court”.
— ANI (@ANI) January 22, 2020
सिब्बल ने कोर्ट से गुजारिश की NPR प्रकिया को 3 महीने के लिए टाल दिया जाए, जब तक कोर्ट इस पर कोई अंतिम राय लेता है
AG ने कहा - 140 याचिकाएं दायर हई है. उनमें से जो 60 के करीब याचिकाएं हमे मिली है, उन पर हम शुरुआती जवाब दाखिल कर रहे है, बाकी याचिकाएं हमे अभी नहीं मिली है
इस बीच गुवाहाटी में कॉटन यूनिवर्सिटी के छात्र सीएए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं.
Guwahati: Cotton University (CU) students hold protest against Citizenship Amendment Act; Supreme Court today to hear over 140 petitions challenging constitutional validity of the Act. #Assam pic.twitter.com/2xWArm6aB7
— ANI (@ANI) January 22, 2020
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