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निर्भया केस: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की राष्ट्रपति के फैसले के खिलाफ दायर दोषी विनय की अर्जी

सुनवाई के दौरान जस्टिस भानुमति ने फैसला पढ़ते हुए कहा, हमने सब फाइलों को देखा. ये दलील कि राष्ट्रपति के सामने सारे तथ्यों ,दस्तावेज नहीं रखे गए, सही नहीं है

Updated on: 14 Feb 2020, 02:54 PM

नई दिल्ली:

निर्भया मामले में राष्ट्रपति के दया याचिका खारिज करने के फैसले को चुनौती देने वाली दोषी विनय की अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. सुनवाई के दौरान जस्टिस भानुमति ने फैसला पढ़ते हुए कहा, हमने सब फाइलों को देखा. ये दलील कि राष्ट्रपति के सामने सारे तथ्यों ,दस्तावेज नहीं रखे गए, सही नहीं है.  हमे नहीं लगता कि राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका के निपटारे में विवेक का इस्तेमाल नहीं किया, ये दलील भी सही नहीं है. वहीं विनय की मानसिक हालत खराब होने की बात पर कोर्ट ने कहा, मेडिकल रिपोर्ट भी तस्दीक करती है कि विनय की मानसिक हालत सही और स्टेबल है. हमे लगता है कि राष्ट्रपति ने सभी दस्तावेज को देखने के बाद ही फैसला लिया है. इसी के साथ कोर्ट ने विनय की याचिका खारिज कर दी.  बता दें, इससे पहले गुरुवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. 

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गुरुवार को सुनवाई के दौरान दोषी के वकील एपी सिंह ने आरोप लगाया था कि ऑफिशियल फ़ाइल पर एलजी, दिल्ली के गृह मंत्री के हस्ताक्षर तक नहीं है. उन्होंने कहा कि मुझे भी दया याचिका खारिज होने की जानकारी वाट्सएप्प से मिली. हालांकि कोर्ट ने वकील एपी सिंह की ऑफिसियल डॉक्यूमेंट या फाइल देखने की मांग ठुकरा दी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने फ़ाइल देखी है. दया याचिका खारिज करने की सिफारिश पर एलजी , गृह मंत्री, दिल्ली सरकार के हस्ताक्षर हैं.

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इसके बाद एपी सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा विनय की मेडिकल रिपोर्ट भी राष्ट्रपति के सामने नहीं रखी. उसकी अपराध में बाकी दोषियों के मुकाबले कम भूमिका की जानकारी को भी राष्ट्रपति के सामने नहीं रखा गया. उसकी खस्ता आर्थिक हालत से जुड़ी जानकारी भी राष्ट्रपति के सामने नहीं रखी गई. मुझे विनय से जुड़े दस्तावेज बार बार अनुरोध के बावजूद नहीं मिले.

वहीं दूसरी तरफ फांसी से बचने के लिए निर्भया के गुनाहगार विनय ने मानसिक स्थिति खराब होने का नया पैंतरा खेला था. विनय के वकील एपी सिंह ने कहा था कि उसकी मानसिक हालात ठीक नहीं है. विनय डिप्रेशन और अनिद्रा का शिकार हैं. उसका इलाज चल रहा है. जेल में उस पर हमला हुआ है.