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सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस खेहर को चीफ जस्टिस बनाने से रोकने संबंधी याचिका को खारिज किया

कोर्ट ने कहा कि सरकार की ओर से जस्टिस खेहर की नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन जारी होने के बाद यह याचिका निष्प्रभावी हो चुकी है।

Updated on: 23 Dec 2016, 01:19 PM

नई दिल्ली:

जस्टिस जे एस खेहर की जगह जस्टिस चेलमेश्वर को अगला चीफ जस्टिस बनाने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया।

कोर्ट ने कहा कि सरकार की ओर से जस्टिस खेहर की नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन जारी होने के बाद यह याचिका निष्प्रभावी हो चुकी है। नेशनल लॉयर्स कैंपेन नाम की एक संस्था ने याचिका दाखिल कर कहा था कि जस्टिस खेहर को चीफ जस्टिस नियुक्त करना ज़रूरी नहीं है। 

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इस संस्था के मुताबिक जस्टिस चेलमेश्वर न्यायपालिका में पारदर्शिता के हिमायती हैं। अगर उन्हें नियुक्त किया गया तो वो जून 2018 तक काम करेंगे जबकि जस्टिस खेहर अगस्त 2017 में ही रिटायर हो जाएंगे।

याचिका में कहा गया था कि जस्टिस खेहर ने एनजेएसी को रद्द कर अपने चीफ जस्टिस बनने का रास्ता साफ किया हैं।