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पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत, CBI के केस में सुनवाई 26 अगस्‍त तक टली

सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता- याचिका पर सुनवाई का अब कोई औचित्य नहीं है. चिंदबरम पहले ही रिमांड पर हैं, लिहाजा सुनवाई की ज़रूरत नहीं है.

Updated on: 23 Aug 2019, 12:44 PM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने पी चिदंबरम को लेकर सीबीआई की ओर से दर्ज किए गए मामले में सुनवाई 26 अगस्‍त तक टाल दी है. सुनवाई शुरू होते ही सीबीआई की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता और पी चिदंबरम की ओर से कपिल सिब्‍बल ने सुनवाई शुरू की. दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 26 अगस्‍त तक के लिए टाल दी. सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता- याचिका पर सुनवाई का अब कोई औचित्य नहीं है. चिंदबरम पहले ही रिमांड पर हैं, लिहाजा सुनवाई की ज़रूरत नहीं है.

इस पर पी चिदंबरम के वकील सिब्बल ने कहा, HC के जज ने 3.20 बजे हमारी अग्रिम ज़मानत अर्जी खारिज की. हमने SC जाने के लिए वक़्त मांगा. 4 बजे हमें दिल्ली HC ने वो वक़्त देने से मना कर दिया. (गिरफ्तारी पर रोक की मोहलत) उन्‍होंने यह भी कहा कि इसके बाद अगले दिन हमने जस्टिस रमना से जल्‍द सुनवाई का आग्रह किया, लेकिन मामला सुनवाई के लिए लिस्ट नही हो सका. अब ये कह रहे हैं कि पहल से ही कस्टडी में ले लिया गया, तो मेरी अर्जी पर सुनवाई नहीं हो सकती. ये ग़लत है. मेरे अधिकारों का उल्लंघन है. दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 26 अगस्‍त तक के लिए सुनवाई को टाल दिया.

पी चिदंबरम की अब ED से गिरफ्तारी से राहत की मांग करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा, HC के फैसला सुरक्षित रखने के बाद ED ने एक नोट कोर्ट में जमा कराया, जिसने फाइनल आर्डर को प्रभावित किया. सिब्‍बल की इस बात का तुषार मेहता ने विरोध करते हुए कहा कि यह गलत है. हालांकि सिब्‍बल ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, जब तक जिरह जारी थी, ED ने कोई नोट कोर्ट में नहीं दिया. उसके बाद ED ने ये नोट कोर्ट में रखा. मुझे उसका जवाब देने का मौका तक नहीं मिला.

सिब्बल ने कहा, अग्रिम जमानत अर्जी खारिज करने का दिल्‍ली हाई कोर्ट के आदेश में बहुत सारी चीजें इस नोट से हूबहू ली गई हैं. उनकी इस बात का भी तुषार मेहता ने विरोध करते हुए कहा, झूठे बयान न दें. क्या बस यही दलील आपके पास बची है.
कपिल सिब्‍बल के बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, HC के जज को फैसला INX मीडिया केस में देना था, पर उन्होंने हवाला एयरसेल मैक्सिस केस का भी दिया. इसका कोई मतलब नहीं हुआ. एयरसेल मैक्सिस केस में पहले से ही गिरफ्तारी से राहत मिली हुई है. सिंघवी ने कहा, पूरे सम्मान के साथ मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा करना दिल्‍ली हाई कोर्ट के माइंड सेट को दिखाता है.

कपिल सिब्‍बल और अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों का जवाब देते हुए सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा - मैं किसी जज के आरोप प्रत्यारोप में नहीं उलझूँगा. मैं सबूत और तथ्यों की बिनाह पर अपनी बात रखूंगा. बहुत ज़्यादा शोर मचाया जा चुका है. लोग पॉलिटिकल vendata की बात कर रहे हैं पर मैं आपका सबूत दिखाऊंगा कि आखिर कस्‍टडी क्‍यों चाहिए. तुषार मेहता ने कहा, हमारे पास इंद्राणी मुखर्जी का बयान है कि कैसे वो पीटर के साथ चिदंबरम से मिलीं. हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है, जो साबित करते हैं कि कैसे पैसे का एक्सचेंज हुआ और ये सीधे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है. पी चिंदबरम के नजदीकी लोगों ने विदेश में शैल कंपनियां बनाई हुई थीं.