logo-image

राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना याचिका का SC ने किया निपटारा, कहा- आगे सावधानी बरतें

इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई रंजन गोगोई (CJI Ranjan Gogoi) की अगुवाई वाली बेंच आज सुबह 10.30 बजे फैसला सुनाएगी

Updated on: 14 Nov 2019, 08:12 AM

नई दिल्ली:

गुरुवार का दिन बेहद खास होने वाला है. क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट कई अहम मुद्दों पर अपना फैसला सुनाएगा. इसमें राफेल और सबरीमाला मंदिर के अलावा राहुल गांधी का अवमानना मामला भी शामिल है. इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई रंजन गोगोई (CJI Ranjan Gogoi) की अगुवाई वाली बेंच आज सुबह 10.30 बजे फैसला सुनाएगी. बता दें कि चीफ जस्टिस रंजन गोगाई 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं. इससे पहले वे बड़े मामलों पर फैसला सुना रहे हैं

calenderIcon 11:06 (IST)
shareIcon

राफेल मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमे नही लगता कि इस मामले में FIR र्दज कर जांच की ज़रूरत है. राहुल गंधी के बयान को लेकर कहा- राजनीतिक हस्ती होने के चलते भविष्य में बयान को लेकर सतर्कता बरते

calenderIcon 10:59 (IST)
shareIcon

राफेल मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है. कोर्ट ने राफेल पर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है

calenderIcon 10:42 (IST)
shareIcon

CJI - ये मामला आगे विचार के लिए बड़ी संविधान पीठ को सौपा जाए

calenderIcon 10:41 (IST)
shareIcon

कोई भी धर्मिक परम्परा, पब्लिक आर्डर या संविधानिक नैतिकता के खिलाफ नहीं हो सकती- सुप्रीम कोर्ट

calenderIcon 10:41 (IST)
shareIcon

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कोर्ट के सामने ये बहस हुई कि धर्म का intergral पार्ट क्या है.ये मामला सिर्फ सबरीमला मन्दिर में महिलाओं की एंट्री तक सीमित नहीं, मसला मस्जिद, दरगाहों में मुस्लिम महिलाओं की एंट्री की मांग से भी जुड़ा है

calenderIcon 10:38 (IST)
shareIcon

सबरीमाला मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पढ़ना शुरू किया

calenderIcon 10:38 (IST)
shareIcon

सबरीमाला मामले पर थोड़ी देर में आने वाला है सुप्रीम कोर्ट का फैसला

calenderIcon 10:34 (IST)
shareIcon

कन्नड़ अभिनेत्री के दावे से हुई विवाद की शुरुआत


2006 में मंदिर के मुख्य ज्योतिषि परप्पनगडी उन्नीकृष्णन ने कहा था कि मंदिर में स्थापित अयप्पा अपनी ताकत खो रहे हैं और वह इसलिए नाराज हैं क्योंकि मंदिर में किसी युवा महिला ने प्रवेश किया है

calenderIcon 10:34 (IST)
shareIcon

सबरीमाला मंदिर में 10-50 साल की महिलाओं के प्रवेशष को लकेर कब से शुरू हुआ विवाद

1990 में जनहित याचिका दाखिल की गई


इस साल एस. महेंद्रन नाम के एक शख्स ने कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की. यह याचिका मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर थी. साल 1991 में कोर्ट ने याचिका पर फैसला सुनाया कि महिलाओं को सबरीमाला मंदिर नहीं जाने दिया जाएगा.

calenderIcon 08:18 (IST)
shareIcon

आज सुप्रीम कोर्ट कई अहम मुद्दों पर अपना फैसला सुनाएगा. इनमें सबरीमाला मंदिर मामले में दाखिल पुनर्विचार याचिका, राफेल विमान सौदे पर दाखिल पुनर्विचार याचिका पर निर्णय सुनाएगा. राहुल गांधी पर चल रहे अवमानना मामले पर भी फैसला सुनाया जाएगा. 

calenderIcon 08:13 (IST)
shareIcon

न्यूज स्टेट के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है