कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज करने की शिकायत खारिज की
दिल्ली की विशेष अदालत ने प्रधानमंत्री के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक बयान देने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह के आरोप में एफआईआर दर्ज करने के लिए दिल्ली पुलिस को निर्देश देने की शिकायत को खारिज कर दिया.
नई दिल्ली:
कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को स्पेशल कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. दिल्ली की विशेष अदालत ने प्रधानमंत्री के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक बयान देने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह के आरोप में एफआईआर दर्ज करने के लिए दिल्ली पुलिस को निर्देश देने की शिकायत को खारिज कर दिया.
A special court in Delhi dismisses a complaint seeking directions to Delhi Police to register FIR against Congress leader Rahul Gandhi on charges of sedition, for allegedly making a derogatory statement against Prime Minister. (file pic) pic.twitter.com/uknxXXiFXP
— ANI (@ANI) November 23, 2019
मामला कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक बयान देने का था. एक वकील ने अदालत में शिकायत की थी कि राहुल गांधी ने अक्तूबर 2016 में जंतर-मंतर पर हुई किसान रैली में सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले सैनिकों के बलिदान को भुनाने का आरोप पीएम मोदी पर लगाया था. राहुल गांधी ने खून की दलाली का बयान दिया था. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने क्लीनचिट दे दिया था. मई 2019 में दिल्ली पुलिस ने कहा था कि कोर्ट में कहा था कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने पर राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत से उनके खिलाफ संज्ञेय अपराध का कोई मामला नहीं बनता. इसके बाद स्पेशल कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि दिल्ली पुलिस को राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह की शिकायत दर्ज करने का आदेश दिया जाए. जिसे आज यानी शनिवार को स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दिया.
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इससे पहले एक और मामले में राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मामला बंद हो गया. सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी का माफीनामा स्वीकार कर लिया और इसके बाद मामला बंद कर दिया.
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राहुल गांधी ने अपने बयान 'चौकीदार चोर है' में कोर्ट का भी जिक्र किया था. उनके इस बयान पर बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की थी.
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