दिल्ली के बाद ओडिशा में कटा अब तक का सबसे बड़ा चालान, जानकर आपके उड़ जाएंगे होश
देश में नए मोटर व्हीकल एक्ट (New Motor Vehicle Act) एक सितंबर 2019 से लागू है. इस एक्ट के तहत वाहन चालकों पर भारी भरकम चालान काटे जा रहे हैं.
नई दिल्ली:
देश में नए मोटर व्हीकल एक्ट (New Motor Vehicle Act) एक सितंबर 2019 से लागू है. इस एक्ट के तहत वाहन चालकों पर भारी भरकम चालान काटे जा रहे हैं. ओडिशा (Odisha) के संबलपुर में अब तक का सबसे बड़ा चालान कटा है. ट्रैफिक नियम तोड़ने पर यातायात पुलिस ने एक ट्रक मालिक को 6,53,100 रुपये का जुर्माना लगाया है. ओडिशा परिवहन विभाग ने सात ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर ट्रक मालिक को चालान की रसीद सौंपी है.\
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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 5 साल से ट्रक मालिक शैलेश शंकर लाल गुप्ता टैक्स (Tax) नहीं भर रहे थे. साथ ही वह ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन कर रहा था. परिवहन विभाग ने जनरल ऑफेंस, हवा और ध्वनि प्रदूषण के मानकों का उल्लंघन, इंश्योरेंस समेत कई ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के तहत कुल मिलाकर 6,53,100 रुपये का जुर्माना ठोका है.
Odisha: A truck owner from Nagaland was fined and issued challan of Rs 6,53,100 in Sambalpur on September 10, for violating New Motor Vehicle Act (2019). pic.twitter.com/4VQe5IUKrA
— ANI (@ANI) September 14, 2019
बता दें कि इससे पहले दिल्ली में अब तक का सबसे बड़ा चालान काटा गया था. दिल्ली के मुकरबा चौक के पास ट्रैफिक पुलिस ने ट्रक ड्राइवर का ओवर लोडिंग की वजह से 2 लाख 500 रुपये का चालान काटा था. राम किशन नाम के ट्रक ड्राइवर को जुर्माने के तौर पर दो लाख पांच सौ रुपये का जुर्माना देना पड़ा. लेकिन, ओडिशा का चालान अब तक सबसे बड़ा चालान है.
Odisha: The truck owner was fined on charges of obstruction of traffic, air/noise pollution, carrying passengers in a goods vehicle, for not having permit, plying without insurance and for not paying taxes from July 2014 to September 2019. https://t.co/sYvaWkVPaP
— ANI (@ANI) September 14, 2019
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ओडिशा में 10 सितंबर को भी एक ट्रक ड्राइवर पर 86,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया था. ट्रक का रजिस्ट्रेशन नंबर NL01 G1470 है, जो नगालैंड का है. जुर्माने की रकम पहले 86,500 रुपये थी, लेकिन ट्रक ड्राइवर के कुछ दस्तावेज पेश करने के बाद इसे 70 हजार रुपये पर तय कर दिया गया. बताया जा रहा है कि चालान 3 सितंबर 2019 को काटा गया था. 6 सितंबर को जुर्माने की रकम चुकाने के बाद ड्राइवर को ट्रक ले जाने दिया गया.
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