Sikh riots : सज्जन कुमार की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, मामला दूसरी बेंच के सामने लगेगा
सज्जन कुमार ने दिल्ली हाई कोर्ट से मिली उम्रकैद की सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है
नई दिल्ली:
सिख दंगा केस में सजायाफ्ता सज्जन कुमार की अर्ज़ी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है. जस्टिस संजीव खन्ना ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया है. 1984 सिख दंगा के सजायाफ्ता सज्जन कुमार ने दिल्ली हाई कोर्ट से मिली उम्रकैद की सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है. बताया जाता है कि अब मामला दूसरी बेंच के सामने लगेगा.
ये भी पढ़ें -1984 सिख दंगा: सुप्रीम कोर्ट में सज्जन कुमार ने उम्रकैद के फैसले को दी चुनौती, HC ने सुनाई थी सजा
बता दें कि करीब 34 साल बाद दिल्ली हाई कोर्ट की बेंच ने सिख दंगा के दोषी सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. वह आपराधिक षडयंत्र, हिंसा और दंगा भड़काने का दोषी है. दिल्ली हाईकोर्ट ने सज्जन के अलावा बलवान खोखर, कैप्टन भागमल और गिरधारी लाला को उम्रकैद की सजा सुनाई है. 1984 में दिल्ली कैंट के राजनगर में एक ही परिवार के पांच लोगों को मार दिया था.
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
Good Friday 2024: क्यों मनाया जाता है गुड फ्राइडे, जानें प्रभु यीशु के बलिदान की कहानी
-
Sheetala Ashtami 2024: कब है 2024 में शीतला अष्टमी? जानें पूजा कि विधि, शुभ मुहूर्त और महत्व
-
Chaitra Navaratri 2024: भारत ही नहीं, दुनिया के इन देशों में भी है माता के शक्तिपीठ
-
Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य के अनुसार देश का शासक कैसा होना चाहिए, जानें