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राजीव गांधी की हत्‍या की दोषी नलिनी 30 दिन के लिए जेल से निकली, बेटी की शादी के लिए मिली पैरोल

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्‍या की दोषी नलिनी श्रीहरण जेल से बाहर आ गई है. उसे बेटी की शादी के लिए 30 दिन की पैरोल मिली है.

Updated on: 25 Jul 2019, 11:03 AM

highlights

  • नलिनी को 14 जून 1991 को गिरफ्तार किया गया था
  • 1998 में 25 लोगों को राजीव हत्याकांड का दोषी पाया गया था
  • 25 साल कैद की सजा पूरी करने वाली पहली महिला 

नई दिल्‍ली:

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्‍या की दोषी नलिनी श्रीहरण जेल से बाहर आ गई है. उसे बेटी की शादी के लिए 30 दिन की पैरोल मिली है. बेटी की शादी के लिए नलिनी ने मद्रास हाई कोर्ट से पैरोल की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया था. राजीव गांधी हत्याकांड में दोषी करार दिए जाने के बाद नलिनी श्रीहरण  जेल में उम्रकैद की सजा भुगत रही है. वह काफी समय से जेल में है. पिछले दिनों बेटी की शादी के लिए नलिनी ने पैरोल मांगी थी. मद्रास हाई कोर्ट ने उसकी पैरोल की मांग की अर्जी स्‍वीकार कर लिया था. हालांकि उसे केवल 30 दिन की ही परोल मिली है. बता दें कि नलिनी की बेटी लंदन में रहती है.

राजीव गांधी की हत्‍या में सात दोषियों पेरारीवलन, मुरुगन, नलिनी, शांतन, रविचंद्रन, जयकुमार और रॉबर्ट पायस को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. ये सभी 21 मई 1991 से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के संबंध में जेल में हैं.

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नलिनी को 14 जून 1991 को गिरफ्तार किया गया था. 1998 में विशेष अदालत ने उसे और 25 अन्य को राजीव हत्याकांड का दोषी पाया था. नलिनी का पति मुरुगन भी इसी मामले में जेल में बंद है. साल 2000 में महिला आयोग के हस्तक्षेप के बाद नलिनी की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदला गया था. 

नलिनी के वकील पी. पुगाझेंथी ने कहा, 'वह देश की पहली ऐसी महिला है, जिसने सजा के तौर पर जेल में 25 साल पूरे किए हैं. इतने लंबे समय तक जेल में रहने के बाद दो बार महिला आयोग को चिट्ठी लिखी जा चुकी थी. अगर तमिलनाडु सरकार संविधानों के प्रावधानों का पालन करती तो वह पहले ही रिहा हो चुकी होती.'