केंद्र ने कहा- SC के आदेश के बाद कश्मीरी छात्रों के साथ मारपीट का एक भी मामला सामने नहीं आया
इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोर्ट के 22 फरवरी के आदेश का बाद कश्मीरीयों के साथ कहीं भी कोई मारपीट की घटना सामने नहीं आई है.
नई दिल्ली:
जम्मू और कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद अलग-अलग राज्य में कश्मीरी छात्रों के साथ मारपीट का मामला सामने आया था. जिसके बाद कोर्ट ने उनकी सुरक्षा को लेकर सरकार से सवाल किया था. इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोर्ट के 22 फरवरी के आदेश का बाद कश्मीरीयों के साथ कहीं भी कोई मारपीट की घटना सामने नहीं आई है. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आगे कोई भी आदेश देने से फिलहाल मना कर दिया है. साथ ही कोर्ट ने राज्यों को 7 दिनों का और समय दिया है, जिससे वो इस मामले में अपना जवाब दे सकें.
A bench headed by Chief Justice Ranjan Gogoi also asks Centre and 10 states to file reply in seven days on the plea filed against the alleged attacks on Kashmiri students. https://t.co/NNbjduaMeJ
— ANI (@ANI) February 27, 2019
बता दें कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और 11 राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को निर्देश दिया था कि वह देशभर में कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करें.
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