जेल में क्षमता से अधिक क़ैदी रखे जाने पर SC की टिप्पणी- ठीक से नहीं रख सकते तो छोड़ दें
कोर्ट ने टिप्पणी उस समय किया जब अदालत में बताया गया कि देश भर में 1300 जेलों में कैदियों की संख्या क्षमता से ज्यादा है।
नई दिल्ली:
जेल में क्षमता से अधिक कैदी रखने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कहा है कि जेल में कैदियों को जानवरों की तरह नहीं रखा जा सकता है।
कोर्ट ने यह टिप्पणी उस समय किया जब अदालत में बताया गया कि देश भर में 1300 जेलों में कैदियों की संख्या क्षमता से ज्यादा है। कोर्ट को इस बात की भी जानकारी दी गई कि कई जेलों में क्षमता से 600 फीसदी ज्यादा कैदी हैं।
जेल में कैदियों की हालत को लेकर जस्टिस मदन बी लोकूर की अगुवाई वाली बेंच सुनवाई कर रही थी। बेंच ने कहा कि अगर कैदियों को सही तरह से रखा नहीं जा सकता तो उन्हें सुधारने की क्या बात की जाए।
कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर उन्हें सही तरह से जेल में रखा नहीं जा सकता तो उन्हें छोड़ दिया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के डीजी को चेतावनी देते हुए कहा गया कि अगर आदेश का सही तरीके से पालन नहीं किया गया तो नोटिस जारी किया जाएगा।
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
Rang Panchami 2024: आज या कल कब है रंग पंचमी, पूजा का शुभ मुहूर्त और इसका महत्व जानिए
-
Good Friday 2024: क्यों मनाया जाता है गुड फ्राइडे, जानें ये 5 बड़ी बातें
-
Surya Grahan 2024: सूर्य ग्रहण 2024 किन राशि वालों के लिए होगा लकी
-
Bhavishya Puran Predictions: भविष्य पुराण के अनुसार साल 2024 की बड़ी भविष्यवाणियां