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हेलमेट नहीं लगाने पर रद्द होगा लाइसेंस, नाबालिग के अभिभावक को हो सकती है जेल

विधेयक में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के मकसद से काफी कठोर धाराओं का प्रावधान किया गया है.

Updated on: 10 Aug 2019, 06:12 PM

highlights

  • नाबालिग दुर्घटना करता है, तो उसके अभिभावकों को तीन साल तक जेल.
  • बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5000 रुपये जुर्माना देना होगा.
  • एंबुलेंस को रास्ता ना देने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना.
  • नई दिल्ली.:

    बीते सप्ताह संसद में पारित होने के बावजूद मामूली गलतियों के लिए तीन संशोधन के बाद पारित मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2019 को अंततः राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी मंजूरी दे दी. यह विधेयक कहीं अधिक कड़े प्रावधानों वाला है. विधेयक में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के मकसद से काफी कठोर धाराओं का प्रावधान किया गया है. नए मोटर वाहन कानून में नाबालिक वाहन चालकों से होने वाली दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए इस बिल में प्रावधान है कि कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए दुर्घटना करता है, तो उसके अभिभावकों को तीन साल तक जेल हो सकती है और वाहन रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा. साथ ही जुर्माने की रकम भी कई गुना बढ़ाई गई है.

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    तेज रफ्तार वाहन चलाया तो 2 हजार तक जुर्माना
    राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बन गए इस विधेयक में किशोर नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना, बिना लाइसेंस, खतरनाक ढंग से वाहन चलाना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, निर्धारित सीमा से तेज गाड़ी चलाना और निर्धारित मानकों से अधिक लोगों को बैठाकर अथवा अधिक माल लादकर गाड़ी चलाने जैसे नियमों के उल्लंघन पर कड़े जुर्माने का प्रावधान है. इसमें एंबुलेंस जैसे आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने पर भी 10 हजार रुपए जुर्माना देना पड़ेगा. ड्राइविंग लाइसेंस नियमों का उल्लंघन करने वाले एग्रीगेटर्स पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने पर 1,000 से 2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा.

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    किस धारा में कितना जुर्माना
    मोटर व्हीकल (संशोधित) बिल 2019 के तहत लागू हुए ये नए कानून

    • धारा 178 के तहत अब बिना टिकट यात्रा करने पर 500 रुपये जुर्माना देना होगा.
    • धारा 179 के तहत ऑथोरिटीज के आदेश नहीं मानने पर अब 2000 रुपये जुर्माना देना होगा.
    • धारा 181 के तहत बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5000 रुपये जुर्माना देना होगा.
    • धारा 182 के तहत अयोग्य होने के बाद भी वाहन चलाने पर 10,000 रुपये जुर्माना देना होगा.
    • धारा 183 के तहत अब ओवरस्पीडिंग (तय गति सीमा से ज्यादा तेज वाहन चलाने पर) 1000 रुपये जुर्माना एलएमवी के लिए वहीं, 2000 रुपये जुर्माना एमपीवी के लिए देना होगा.
    • धारा 184 के तहत खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर अब 5000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा.
    • धारा 185 के तहत अब शराब पीकर वाहन चलाने पर 10,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है.
    • धारा 189 के तहत अब स्पीडिंग/रेसिंग पर 5000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है.
    • धारा 1921 ए के तहत अब बिना परमिट वाला वाहन चलाने पर 10,000 रुपये तक के जुर्माना देना होगा.
    • धारा 193 के तहत लाइसेंस नियमों को तोड़ने पर 25,000 से 1 लाख रु तक के जुर्माने का प्रावधान है.
    • धारा 194 के तहत ओवरलोडिंग (तय सीमा से ज्यादा सामान होने पर) 2000 रुपये और प्रति टन 1000 रु अतिरिक्त 20,000 रु और प्रति टन 2000 रु अतिरिक्त के जुर्माने का प्रावधान है.
    • धारा 194 ए के तहत अब ओवरलोडिंग (क्षमता से ज्यादा यात्री होने पर) 1000 रु प्रति एक्स्ट्रा पैसेंजर
    • धारा 194बी के तहत अब सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा.
    • धारा 194सी के तहत अब स्कूटर और बाइक पर ओवरलोडिंग यानी दो से अधिक लोग होने पर 2000 रु तक का जुर्माना और 3 महीने के लिए लाइसेंस रद्द हो सकता है.
    • धारा 194डी के तहत अब बिना हेलमेट के 1000 रु तक का जुर्माना और 3 महीने के लिए लाइसेंस रद्द हो सकता है.
    • धारा 194ई के तहत अब एंबुलेंस जैसे इमरजेंसी वाहनों को रास्ता ना देने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है.
    • धारा 196 के तहत अब बिना बीमा (इंश्योरेंस) वाला वाहन चलाने पर 2000 रुपये का जुर्माना देना होगा.
    • धारा 199 के तहत अब नाबालिगों के अपराध के मामले में अभिभावक/मालिक को दोषी माना जाएगा. 3 साल तक की सजा का प्रावधान है. नाबालिग पर जुवेलाइन एक्ट के तहत केस चलेगा, वाहन का रजिस्ट्रेशन भी कैंसल किया जाएगा.
    • अधिकारियों को मिले अधिकार धारा 183, 184, 185, 189, 190, 194सी, 194डी, 194ई के तहत ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने का अधिकार.