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827 पोर्न कंटेंट वाली वेबसाइट बंद करने का आदेश, कोर्ट के आदेश के बाद जागी सरकार

उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सरकर ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISP) को अश्लील सामग्री दिखाने वाली 827 वेबसाइटों (porn content website) को बंद करने का निर्देश दिया है.

Updated on: 25 Oct 2018, 09:35 AM

नई दिल्‍ली:

उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सरकर ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISP) को अश्लील सामग्री दिखाने वाली 827 वेबसाइटों (porn content website) को बंद करने का निर्देश दिया है. सूत्रों ने कहा है कि मंत्रालय ने दूरसंचार विभाग को 827 वेबसाइट को बंद करने के लिए कहा है. मंत्रालय ने अपने पत्र में इन वेबसाइटों के नामों की सूची भी दी है.

बाद में मंत्रालय ने जारी किया आदेश
न्यायालय ने हाल ही में अश्लीलता फैला रही 857 वेबसाइटों को बंद करने का आदेश दिया था. हालांकि, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 827 वेबसाइटों को बंद करने को कहा है. जांच में उन 857 में से 30 पर अश्लील सामग्री नहीं पाई है. दूरसंचार विभाग ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को जारी आदेश में कहा, “… सभी लाइसेंस प्राप्त इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन और मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक 827 वेबसाइटों को बंद करने के लिए तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है.”

उच्च न्यायालय ने 27 सितंबर 2018 को इन वेबसाइट को बंद करने का आदेश दिया था और इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को 8 अक्टूबर को ये आदेश प्राप्त हुआ था. मंत्रालय ने दूरसंचार विभाग को सूचित किया है कि उसके (दूरसंचार विभाग के) 31 जुलाई 2015 के पुराने नोटिस के अनुसार उच्च न्यायालय ने 857 वेबसाइट को बंद करने का आदेश दिया है.

अश्‍लील सामग्री न हो बंद नहीं होगी साइट
दूरसंचार विभाग ने 4 अगस्त 2015 को अपने आदेश में परिवर्तन किया और कहा कि इंटरनेट सेवा प्रदाता इन 857 वेब लिंक्स या URL में ऐसे लिंक या URL को नहीं बंद करने को स्वतंत्र है, जिनपर अश्लील सामग्री नहीं है.