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जाधव की सजा के खिलाफ पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में याचिका, संविधान के मुताबिक दे सकते हैं चुनौती

भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को न्याय दिलाने के लिए पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है।

Updated on: 17 Apr 2017, 07:44 AM

highlights

  • याचिका में सजा को रद्द करने की गई मांग 
  • उचित अदालत में सुनवाई के लिए अपील
  • संविधान के मुताबिक दे सकते हैं सजा को चुनौती

नई दिल्ली:

भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को न्याय दिलाने के लिए पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में जाधव को पाकिस्तान के संविधान के मुताबिक कोर्ट में कार्रवाई कराने की अपील की गई है।

एक हिंदी अखबार के हवाले से आई खबर के मुताबिक 'इंडिया पाक ज्वाइंट डिफेंस कमेटी फॉर प्रिजनर' ने यह याचिका दायर की है। इस याचिका में मांग की गई है कि कुलभूषण की मौत की सजा को गैरकानूनी बताते हुए रद्द करने की अपील की गई है। अपील में यह कहा गया है कि पाकिस्तानी संविधान के मुताबिक उचित अदालत में तय नियम प्रक्रिया के तहत इस पर मुकदमा चलाया जाए।

इस याचिका में यह भी अपील की गई है कि जाधव को भी उनकी बात रखने का मौका दिया जाए साथ ही उन्हे कानूनी मदद मुहैया कराई जाए। बता दें कि 'इंडिया पाक ज्वाइंट डिफेंस कमेटी फॉर प्रिजनर' दोनों देशों में बंद लोगों को मुफ्त कानूनी मदद देने वाली कमेटी है।

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इस कमेटी ने यह याचिका शुक्रवार को ईमेल के जरिए पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट को भेजी थी। कमेटी के अध्यक्ष वरिष्ठ भारतीय अधिवक्ता भीम सिंह हैं और सचिव लाहौर के वकील जुल्फिकार अली जहांगीर हैं। कमेटी के अध्यक्ष सिंह ने बताया कि मामले में औपचारिक याचिका भी सोमवार को दाखिल कर दी जाएगी।

बता दें कि भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान में फील्ड जनरल कोर्ट ने कथित जासूसी के मामले में मौत की सजा सुनाई थी। भारत में लगातार ही इस सजा का विरोध हो रहा है साथ ही कई सरकार भी इसमें सभी अहम कदम उठाने को तैयार है।

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पाकिस्तानी संविधान के मुताबिक पाकिस्तान में किसी भी व्यक्ति को मौलिक अधिकारों के तहत अदालत के फैसले को चुनौती देने का अधिकार है।