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पंचकूला हिंसा मामला: हनीप्रीत सहित सभी आरोपियों पर से हटाई गई देशद्रोह की धारा

25 अगस्त 2017 को पंचकूला में हिंसा हो गई थी. इसी मामले की एडिशनल सेशन जज संजय संधीर की कोर्ट में सुनवाई हुई

Updated on: 02 Nov 2019, 01:24 PM

नई दिल्ली:

पंचकूला हिंसा मामले में हनीप्रीत समेत सभी आरोपियों के खिलाफ लगी देशद्रोह की धारा हटा दी गई है. सभी के खिलाफ आरोप तय कर लिए गए हैं. हनीप्रीत सहित सभी आरोपियों पर IPC की धारा 216, 145, 150, 151, 152, 153 और 120बी के तहत आरोप तय किए गए हैं. डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह की सबसे बड़ी राजदार हनीप्रीत सहित सभी आरोपियों पर पंचकूला हिंसा मामले में आज सुनवाई हुई, जिसमें हनीप्रीत को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पेश किया गया. इसी दौरान सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए.

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25 अगस्त 2017 को पंचकूला में हिंसा हो गई थी. इसी मामले की एडिशनल सेशन जज संजय संधीर की कोर्ट में सुनवाई हुई.

गौरतलब है कि हनीप्रीत के खिलाफ FIR नंबर 345 में IPC की धारा 121, 121ए, 216, 145, 150, 151, 152, 153 और 120बी के तहत है अन्य आरोपियों पर मामला दर्ज। हनीप्रीत साध्वी यौन शोषण मामले में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के बाद पंचकूला में हिंसा भड़काने और देशद्रोह मामले की आरोपी है.

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बता दें, इससे पहले बलात्कार के जुर्म में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की मुंहबोली बेटी हनीप्रीत की जमानत याचिका पंजाब एंड हरियाणा की हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी. साल 2017 में डेरा प्रमुख की गिरफ्तारी के बाद हनीप्रीत पर पंचकूला (हरियाणा) में हिंसा भड़काने का आरोप था.