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कुलभूषण यादव मामले में पाकिस्तान ने अब तक नहीं दी चार्जशीट और फैसले की कॉपी

पाकिस्तान की आर्मी कोर्ट ने कथित तौर पर जासूसी के मामले में भारतीय नागरिक कुलभूषण यादव को फासं की सजा सुनाई है

Updated on: 16 Apr 2017, 06:15 PM

नई दिल्ली:

पाकिस्तान की आर्मी कोर्ट ने कथित तौर पर जासूसी के मामले में भारतीय नागरिक कुलभूषण यादव को फासं की सजा सुनाई है। लेकिन पाकिस्तान सरकार ने अबतक भारत सरकार को आरोप पत्र और जजमेंट की कॉपी मुहैया नहीं कराई है।

विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, जाधव के फैसले की प्रति और आरोप-पत्र अभी तक भारत सरकार को नहीं मिले हैं। भारतीय उच्चायुक्त गौतम बंबावाले ने इस्लामाबाद में पाकिस्तानी विदेश सचिव तहमीना जांजुआ से मुलाकात की और जाधव से काउंसल संपर्क का अनुरोध किया और जाधव के खिलाफ आरोप-पत्र की एक प्रति मांगी।

भारत ने कहा कि इसके पहले 13 बार जाधव से काउंसलर एक्सेस की मांग की गई, लेकिन हर बार पाकिस्तान ने देने से इंकार कर दिया गया। पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने 10 अप्रैल को जाधव के खिलाफ फांसी की सजा सुनाई थी।

पाकिस्तान की विदेश नीति प्रमुख, सरताज अजीज द्वारा शुक्रवार को पढ़ी गई सूची के अनुसार, जाधव के खिलाफ सात आरोप थे, जिसमें पाकिस्तान के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और शियाओं पर आईडी हमले प्रायोजित करना भी शामिल है।

जाधव के मामले को लेकर भारत ने पाकिस्तान के साथ 17 अप्रैल को प्रस्तावित द्विपक्षीय समुद्री सुरक्षा वार्ता को शनिवार को रद्द कर दिया।