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INX Media case: कोर्ट से पी चिदंबरम को लगा बड़ा झटका, अब 27 नवंबर तक रहेंगे जेल में

ईएनएक्स मीडिया केस (INX media case) में तिहाड़ जेल में बंद कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम (P. Chidambaram) को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है.

Updated on: 13 Nov 2019, 04:50 PM

नई दिल्ली:

ईएनएक्स मीडिया केस (INX media case) में तिहाड़ जेल में बंद कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम (P. Chidambaram) को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 27 नवंबर तक बढ़ा दी है. पिछले दिनों कोर्ट ने तिहाड़ जेल के अधीक्षक को निर्देश दिए थे कि वे पी चिंदबरम को क्लीन सेल, घर का खाना, मिनरल वाटर, मच्छरदानी, फेस मास्क उपलब्ध कराए. इसके अलावा ही बाकी टेस्ट के साथ उनके ब्लड प्रेशर की नियमित जांच हो.

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बता दें कि गत दिनों दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम के स्वास्थ्य को लेकर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के निदेशक को निर्देश जारी किए थे. कोर्ट ने कहा था कि वह पूर्व वित्तमंत्री चिदंबरम के पारिवारिक डॉक्टर नागेश्वर राव सहित डॉक्टरों के एक बोर्ड का तत्काल गठन करे और जांच करें कि क्या जेल में बंद कांग्रेस नेता को भर्ती करने की आवश्यकता है? अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि इससे संबंधित रिपोर्ट को शुक्रवार तक उसके समक्ष रखा जाए.

इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट के सामने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट रखी, जिसमें कहा गया है कि पी चिदंबरम को स्वच्छ वातावरण देने की जरूरत है, एडमिट करने की जरूरत नहीं है. तुषार मेहता ने कहा, उनके मिनरल वाटर दिया जाए, घर का बना खाना पहले से अलाऊ किया हुआ है. मच्छर से बचाव के लिए मच्छरदानी का इस्तेमाल किया जाएगा.

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इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जेल प्रशासन को निर्देश देते हुए कहा था कि पी चिदंबरम की न्यायिक हिरासत में नियमित स्वास्थ्य की जांच हो. उनका ब्लड प्रेशर आदि चेक किया जाए.पी चिदंबरम का मच्छरों से बचाव किया जाए. जेल में जिस जगह उनको रखा जा रहा है वहां दो बार दिन में साफ सफाई की जाए.