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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कमलनाथ के भांजे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़े़ धनशोधन मामले में मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी की मुश्किल बढ़ती जा रही है.

Updated on: 09 Aug 2019, 05:24 PM

नई दिल्ली:

अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़े़ धनशोधन मामले में मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी की मुश्किल बढ़ती जा रही है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने रतुल पुरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट (NBW) जारी की है. बता दें कि पुलिस जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर सकती है. 

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बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आठ अगस्त को दिल्ली की एक अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें अगस्ता वेस्टलैंड मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे और उद्योगपति रतुल पुरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी करने की मांग की गई है. यह कदम विशेष सीबीआई न्यायाधीश अरविंद कुमार द्वारा पुरी की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करने के एक दिन बाद उठाया गया.

बता दें कि रतन पुरी अपनी कंपनियों के माध्यम से अगस्ता वेस्टलैंड सौदे में कथित तौर पर रिश्वत प्राप्त करने के आरोप में जांच एजेंसियों की जांच के दायरे में हैं. ईडी ने आरोप लगाया है कि पुरी के स्वामित्व और संचालन वाली फर्मों से जुड़े खातों का इस्तेमाल वीआईपी हेलीकॉप्टरों के लिए अगस्ता वेस्टलैंड सौदे में रिश्वत और धनशोधन से जुड़े पैसे प्राप्त करने के लिए किया गया था. आपको बता दें कि पिछले महीने की 30 तारीख को इनकम टैक्स विभाग ने रतुल पुरी के ठिकानों पर छापेमारी की थी.

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इस दौरान आयकर विभाग ने रतुल पुरी के 254 करोड़ रुपये मूल्य के ‘बेनामी शेयर’ जब्त किए थे. उन्हें यह शेयर कथित तौर पर अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला मामले के एक संदिग्ध से फर्जी कंपनी के माध्यम से प्राप्त हुए.