निर्भया केसः दोषी विनय को लगा झटका, राष्ट्रपति ने खारिज की दया याचिका
निर्भया गैंग रेप केस के दोषी विनय कुमार की दया याचिका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खारिज कर दी है. अब उसके बचने के सभी कानूनी विकल्प खत्म हो चुके हैं.
नई दिल्ली:
निर्भया गैंग रेप केस के दोषी विनय कुमार की दया याचिका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खारिज कर दी है. अब उसके बचने के सभी कानूनी विकल्प खत्म हो चुके हैं. दरअसल निर्भया गैंग रेप (Nirbhaya Gang Rape) मामले में दोषियों की फांसी एक बार फिर टल गई है. दोषी विनय की राष्ट्रपति के पास दया याचिका लंबित होने का हवाला देकर दोषियों के वकील को पटियाला हाउस कोर्ट से राहत मिल गई. कोर्ट ने उनका डेथ वारंट रद्द कर दिया. शुक्रवार को दाखिल की गई याचिका में दोषी अक्षय, विनय, पवन के वकील ए पी सिंह ने दोषी विनय की दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित होने को आधार बनाया गया था.
यह भी पढ़ेंः निर्भया केसः फिर टली दोषियों की फांसी, अगले आदेश तक पटियाला हाउस कोर्ट ने लगाई रोक
फांसी की सजा के लिए बने नए दिशा निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस मामले की सुनवाई पर भी सहमति देती जिसमें केंद्र ने दोषियों पर मामले को लटकाने का आरोप लगाया था. निर्भया गैंग रेप केस के दोषियों की ओर से लगातार फांसी की सजा टालने के लिए कोर्ट की रुख करने के बाद शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट इस बात पर सहमत हो गया है कि इस मामले में नए दिशा निर्देश तय किए जाएं. सुप्रीम कोर्ट फांसी की सज़ा के मामलों में पीड़ित और समाज के हित को ध्यान में रखते हुए दिशा निर्देश बनाये जाने की केंद्र सरकार की मांग पर भी सहमत हो गया है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की याचिका पर नोटिस जारी किया है. सुनवाई के दौरान सरकार का कहना है कि 2014 में शत्रुघ्न चौहान केस में दिए SC के दिशा निर्देश दोषियों के लिए फांसी टलवाने के लिए हथकंडा बन गया है.
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