logo-image

पीएम नरेंद्र मोदी के राज्‍य गुजरात में ही नए मोटर व्‍हीकल एक्‍ट पर लगा 'ब्रेक'

नए मोटर व्‍हीकल एक्‍ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही राज्‍य गुजरात में ब्रेक लग गया है.

Updated on: 10 Sep 2019, 01:54 PM

नई दिल्‍ली:

केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नए मोटर वाहन एक्‍ट 2019 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्‍य गुजरात में ही ब्रेक लग गया है. गुजरात सरकार को इस कानून में भारी जुर्माने के प्रावधान पर बेहद आपत्‍ति है. इसलिए गुजरात सरकार ने इस नए कानून पर अपना वीटो लगा दिया है. गुजरात के अलावा जिन राज्‍यों ने इस कानून को अभी तक लागू नहीं किया है, उनमें राजस्‍थान, मध्‍य प्रदेश, पश्‍चिम बंगाल आदि शामिल हैं. बताया जा रहा है कि मध्‍य प्रदेश, राजस्‍थान, पश्‍चिम बंगाल की तरह गुजरात की सरकार को भी इस कानून में भारी जुर्माने के प्रावधान पर बेहद आपत्‍ति है. गुजरात के मुख्‍यमंत्री विजय रुपाणी ने कहा है कि RTO से बात करके इस पर फैसला लिया जाएगा.

यह भी पढ़ें : भारत ने चांद पर चंद्रयान-2 भेजा, तुमने क्‍या किया, POK के एक्‍टिविस्‍ट ने फवाद चौधरी से दागे सवाल

गुजरात द्वारा नए मोटर वाहन एक्‍ट को लागू न करने का फैसला हैरानी में डालने वाला है, क्‍योंकि अब तक जो राज्‍य विरोध कर रहे हैं, वो गैर बीजेपी शासित राज्‍य हैं. इसके अलावा यह बात भी महत्‍वपूर्ण है कि गुजरात से ही पीएम नरेंद्र मोदी आते हैं और उनकी सरकार द्वारा बनाया कानून उन्‍हीं के राज्‍य में लागू नहीं हो रहा है.

एक सितंबर से लागू हुआ है नया कानून

एक सितंबर 2019 से नया मोटर वाहन एक्‍ट लागू हो गया है. इस कानून के तहत यदि आप कार, बाइक या फिर कोई भी वाहन चलाते हुए ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करेंगे, तो यह आपकी जेब पर बहुत भारी पड़ेगा. कई लापरवाहियों पर 5 गुना तो कुछ मामलों में 10 गुना और कई मामलों में तो 30 गुना तक जुर्माना बढ़ा दिया गया है. यही नहीं, कुछ मामलों में तो जेल का प्रावधान भी रखा गया है. यदि नाबालिग से कोई दुर्घटना होती है, तो सजा उसके अभिभावकों को भुगतना पड़ सकती है.

यह भी पढ़ें : ट्रेनों में अब रूखी-सूखी रोटी नहीं, मिलेगा तर माल, IRCTC के नए नियमों को जानना आपके लिए बहुत जरूरी

इन प्रावधानों पर है राज्‍यों को आपत्‍ति

  • शराब पीकर गाड़ी चलाने के पहले अपराध के लिए 6 महीने की जेल और 10,000 रुपये तक जुर्माना. दूसरी बार 2 साल तक जेल और 15,000 रुपये के जुर्माना.
  • बिना लाइसेंस के वाहनों के अनधिकृत उपयोग के लिये 1,000 रुपये तक के जुर्माने को बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया.
  • बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने को लेकर जुर्माना 500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये हुआ.
  • सीट बेल्ट न लगाने पर जुर्माना 100 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये किया गया.
  • नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर पहले जहां 500 रुपये जुर्माना था, अब इसे बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है. नाबालिग के ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर माता पिता या मालिक दोषी होंगे. इसमें 25 हजार रुपये का जुर्माना और 3 साल की सजा का प्रावधान है.
  • सड़क नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना 100 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये.
  • टू-व्हीलर पर ओवरलोडिंग करने पर जुर्माना 100 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये और 3 साल के लिए लाइसेंस निलंबित करने का प्रावधान.
  • बिना इंश्योरेंस के ड्राइविंग पर जुर्माना 1000 से रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये हुआ.
  • इमरजेंसी गाड़ी मसलन एंबुलेंस को रास्ता न देने पर 1000 रुपये का जुर्माना.
  • ओवरसाइज्ड व्हीकल पर 5000 रुपये जुर्माना.
  • ओवरस्पीड पर जुर्माना 400 रुपये से बढ़ाकर एलएमवी के लिए 1000 रुपये और मीडियम पैसेंजर व्हीकल के लिए 2000 रुपये हुआ.
  • डैंजरस ड्राइविंग पर जुर्माना 1000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये.
  • गाड़ी चलाते हुए रेस लगाने पर जुर्माना 500 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये.
  • सवारियों की ओवरलोडिंग पर 1000 रुपये प्रति सवारी जुर्माना.