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देशभर में ट्रैफिक के नए नियम लागू, पहले दिन दिल्ली में काटे गए 3900 चालान

नए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 एक सितंबर से लागू हो गया है. नए नियमों के बाद पहले दिन दिल्ली पुलिस ने जमकर चालान काटे.

Updated on: 02 Sep 2019, 06:04 AM

नई दिल्ली:

नए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 एक सितंबर से लागू हो गया है. नए नियमों के बाद पहले दिन दिल्ली पुलिस ने जमकर चालान काटे. दिल्ली पुलिस ने 2500 पुलिसकर्मियों को दिल्ली में तैनात किया था. इन पुलिसकर्मियों ने रविवार शाम 7 बजे तक 3900 चालान काटे. दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक पुलिस के सिपाहियों को नए नियमों के अनुपालन के संबंध में गाइड भी किया.

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बता दें कि देशभर में एक सितंबर को आधी रात 12 बजे से नया मोटर व्हीकल कानून लागू हो गया है. मोटर व्हीकल एक्ट में हुए संशोधन के बाद अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर 10 गुना तक अधिक जुर्माना भरना पड़ेगा. राजस्थान और बंगाल को छोड़कर पूरे भारत में मोटर व्हीकल संशोधन कानून लागू हो गया है.

नए नियम के तहत सीट बेल्ट न लगाने पर एक हजार रुपये जुर्माना लगेगा, जोकि पहले 100 रुपए था. रेड लाइट जंप के लिए पहले जुर्माना 1000 रुपये था, अब 5000 रुपये देने होंगे. शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहले अपराध के लिए 6 महीने की जेल और 10,000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है, जबकि दूसरी बार ये गलती करते हैं तो 2 साल तक जेल और 15,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा.

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बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 500 रुपये की जगह अब 5,000 रुपये जुर्माना देना होगा. अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाता है तो उसे 10,000 रुपये जुर्माना देना होगा जो पहले 500 रुपये था. इमरजेंसी वाहन को रास्ता न देने पर भी अब तक कोई जुर्माना नहीं था, लेकिन ऐसे वाहन को रास्ता न देने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा.

बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर 500 रुपये की बजाये 1000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा. साथ ही 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित हो सकता है. ज्यादा जुर्माना न होने की वजह से लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करने से कतराते हैं, लेकिन अब फाइन ज्यादा बढ़ जाने से लोग ट्रैफिक नियम तोड़ने से पहले डरेंगे.