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बुजुर्ग माता-पिता का साथ छोड़ने पर मिलेगी कड़ी सजा, हो सकती है 6 महीने की जेल

केंद्र की मोदी सरकार बुजुर्ग माता-पिता को छोड़ देने और घर से निकाल देने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कानून लाने की योजना बना रही है।

Updated on: 12 May 2018, 06:34 PM

नई दिल्ली:

केंद्र की मोदी सरकार बुजुर्ग माता-पिता को छोड़ देने और घर से निकाल देने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कानून लाने की योजना बना रही है। केंद्र सरकार ऐसे लोगों के लिए निर्धारित 3 महीने की सजा को बढ़ाकर 6 महीने करने की तैयारी कर रही है।

मंत्रालय ने एक प्रस्ताव तैयार किया है जिसके अनुसार माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल और कल्याण कानून, 2007 को विस्तार दिया गया है।

इस कानून की समीक्षा कर रहे सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय ने इस कानून में बच्चों की परिभाषा को विस्तार देने की भी सिफारिश की है।

मंत्रालय ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल और कल्याण कानून, 2018 का ड्राफ्ट तैयार किया है। कानूनी रूप मिलने के बाद यह 2007 के पुराने कानून की जगह लेगा।

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मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि बच्चों की परिभाषा में गोद लिए हुए या सौतेले बच्चों, दामाद और बहुओं, पोते-पोतियों, नाती-नातिनों और ऐसे नाबालिगों को भी शामिल करने की सिफारिश की गयी है जिनका प्रतिनिधित्व कानूनी अभिभावक करते हैं।

मौजूदा कानून में सिर्फ सगे बच्चे और पोते-पोतियां शामिल हैं।

कानून में माता पिता की देख-भाल के लिए मासिक भत्ते की अधिकतम सीमा 10,000 रुपये को भी समाप्त कर दिया गया है। यदि बच्चे माता-पिता की देखभाल करने से इनकार कर देते हैं तो वो कानून का सहारा ले सकते हैं।

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