logo-image

2 लाख 500 रुपये का चालान काटकर फंसी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस? ट्रक मालिक ने पुलिस पर लगाए ये गंभीर आरोप

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक जिस वक्त ट्रक का चालान काटा गया था उस वक्त ट्रक ड्राइवर ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखा था, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस, ट्रक की आरसी, परमिट, इंश्योरेंस जैसे तमाम जरूरी दस्तावेज नहीं थे.

Updated on: 14 Sep 2019, 11:20 AM

नई दिल्ली:

1 सितंबर 2019 से लागू हुए नए मोटर व्हीकल एक्ट-2019 के बाद से देशभर में ट्रैफिक पुलिस यातायात के नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चालान काट रही है. अभी हाल ही देश की राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस ने अभी तक का सबसे बड़ा चालान काटा. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक ओवर लोडेड ट्रक का 2 लाख 500 रुपये का चालान काटा. हरियाणा नंबर वाले इस ट्रक का चालान रोहिणी से भलस्वा की तरफ जाते समय काटा गया था. ट्रक के मालिक शाहबाद दौलतपुर ने बीते गुरूवार को दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में 200500 रुपये का चालान जमा भी कर दिया.

ये भी पढ़ें- पति-पत्नी का झगड़ा देखने के लिए बालकनी में खड़ी थी महिला, अचानक पेट में लगी गोली और फिर...

चालान की राशि जमा करने के बाद ट्रक मालिक लोकेश का कहना है कि वे इस मामले पर अब दिल्ली हाई कोर्ट जाएंगे. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक जिस वक्त ट्रक का चालान काटा गया था उस वक्त ट्रक ड्राइवर ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखा था, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस, ट्रक की आरसी, परमिट, इंश्योरेंस जैसे तमाम जरूरी दस्तावेज नहीं थे. इसके साथ ही ट्रक ओवरलोड भी था. पुलिस ने ट्रक पर कुल 11 धाराओं के तहत चालान काटा था. लोकेश ने बताया कि उनके ट्रक में सिर्फ पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं था जबकि पुलिस ने कई मामलों में चालान काट दिया.

ये भी पढ़ें- जीजा के साथ आपत्तिजनक हालत में मिली आधी रात घर से गायब हुई पत्नी, और फिर जो हुआ...

इतना ही नहीं, लोकेश का कहना है कि उनका ट्रक 25 टन की क्षमता वाला है जबकि पुलिस ने 18 टन को ही ओवरलोड बताकर चालान काट दिया. लोकेश का कहना है कि उनके पास चालान के 2 लाख और 500 रुपये भरने के लिए पैसे नहीं थे. उन्होंने चालान भरने के लिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से पैसे लिए थे. लोकेश का ट्रक चलाने वाले ड्राइवर का नाम राम किशन है. इस पूरे मामले पर यदि लोकेश हाई कोर्ट जाते हैं तो निश्चित तौर पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को कई कठिन सवालों के जवाब देने होंगे.