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मनी लॉन्ड्रिंग केस : हाई कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा की याचिका पर ईडी से जवाब देने को कहा

कोर्ट ने अभी ED की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगाने से अभी इंकार किया है.

Updated on: 25 Mar 2019, 01:31 PM

नई दिल्ली:

दिल्ली हाई कोर्ट से रॉबर्ट वाड्रा को राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने अभी ED की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगाने से अभी इंकार किया है. कोर्ट ने कहा, अभी वाड्रा की अग्रिम जमानत अर्जी पटियाला हाउस कोर्ट में लंबित है, इसलिए इसमें हाई कोर्ट कोई दखल नहीं देगा. मनी लॉन्ड्रिंग केस खारिज करने की वाड्रा की मांग पर दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 हफ्ते में ईडी को हलफनामा दायर करने को कहा है.

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वाड्रा अर्जी में ब्लैक मनी के मामलों को ईडी द्वारा जांच का अधिकार दिए जाने को भी चुनौती दी गई है. वाड्रा की ओर से पेश अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि जांच को लेकर ईडी के अधिकार को लेकर कई याचिकाएं पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं. के टीएस तुलसी ने दलील दी कि वाड्रा को अलग-अलग जांच के नाम पर परेशान किया जा रहा है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग केस को खारिज किए जाने की वाड्रा की मांग कानूनी प्रकिया का दुरुपयोग है. अभी जब वाड्रा को लग रहा है कि वो कानूनी शिकंजे में फंस सकते हैं तो उन्होंने ईडी के जांच के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी है.