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Money laundering case: Enforcement Directorate के सामने फिर पेश हुए रॉबर्ट वाड्रा

रॉबर्ट वाड्रा की पत्नी और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सुबह करीब साढ़े 10 बजे उन्हें यहां इंडिया गेट के निकट प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय के बाहर छोड़ा.

Updated on: 30 May 2019, 03:16 PM

highlights

  • रॉबर्ट वाड्रा गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) के समक्ष पेश हुए
  • वाड्रा की पत्नी एवं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सुबह करीब साढ़े 10 बजे उन्हें एजेंसी के पास छोड़ा
  • एजेंसी ने वाड्रा की अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग की थी, उनकी विदेश यात्रा का विरोध किया था

नई दिल्ली:

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा विदेश में कथित अवैध सम्पत्तियों की खरीदारी से जुड़े धनशोधन मामले में गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुए. वाड्रा की पत्नी एवं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सुबह करीब साढ़े 10 बजे उन्हें यहां इंडिया गेट के निकट एजेंसी के कार्यालय के बाहर छोड़ा. वाड्रा को मामले के जांच अधिकारी के समक्ष बयान देने के लिए बुलाया गया था. जहां धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उनके बयान दर्ज किए जाएंगे.

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जांच एजेंसी के सामने 11वीं बार पेश हुए वाड्रा
वाड्रा ने अपने ट्विटर और फेसबुक पेज पर बताया कि उनके खिलाफ दर्ज मामलों में जांच एजेंसी के सामने वह इस बार 11वीं बार पेश हुए और उनसे अब तक 70 घंटे पूछताछ हो चुकी है. वाड्रा ने अपनी पोस्ट में लिखा कि भारतीय न्यायपालिका पर मुझे भरोसा है. मैंने सरकारी एजेंसियों के सभी समन/नियमों का पालन किया है और मैं आगे भी करता रहूंगा. मैंने 11 बार बयान दिए हैं और इस दौरान करीब 70 घंटे मुझसे पूछताछ की गई है. मैं भविष्य में भी तब तक सहयोग करूंगा, जब तक कि मैं सभी झूठे आरोपों में पाक साफ साबित नहीं हो जाता.

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एजेंसी की वाड्रा की अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग
एजेंसी ने वाड्रा की अग्रिम जमानत रद्द करने की हाल में मांग की थी और उनकी विदेश यात्रा का भी विरोध किया था. एक स्थानीय अदालत ने वाड्रा को विदेश यात्रा की अनुमति देने के संबंध में अपने आदेश को तीन जून के लिए बुधवार को सुरक्षित रख लिया था. ईडी ने पिछले ही हफ्ते वाड्रा को इस मामले में मिली अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए अदालत का रुख किया था और तब दिल्ली उच्च न्यायालय ने जवाब मांगते हुए वाड्रा को नोटिस जारी किया था. ईडी ने दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा था कि उन्हें वाड्रा को हिरासत में लेने की जरूरत है क्योंकि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और निचली अदालत ने उन्हें राहत देने वाले आदेश में मामले की गंभीरता पर विचार नहीं किया.

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वाड्रा के खिलाफ दर्ज ईडी का मामला लंदन के 12 ब्रायनस्टन स्कॉयर में 19 लाख पाउंड कीमत की संपत्ति की खरीद में हुए धन शोधन के आरोपों से जुड़ा हुआ है. इस संपत्ति पर वाड्रा का कथित तौर पर मालिकाना हक है. एजेंसी ने दिल्ली की एक अदालत को बताया था कि उन्हें लंदन में वाड्रा से जुड़ी कई नयी संपत्तियों की सूचना मिली है. वाड्रा ने इन आरोपों को खारिज किया है तथा इसे अपने खिलाफ राजनीतिक शत्रुता करार दिया है.