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अगर 31 मार्च 2020 तक आधार से पैन कार्ड को लिंक नहीं किया तो ये होगा नुकसान, नोटिफिकेशन जारी

मोदी सरकार (Modi Government) ने आधार (Aadhaar Card) से पैन कार्ड (Pan Card) को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2020 तय करने के बारे में नोटिफिकेशन जारी किया है.

Updated on: 14 Feb 2020, 07:42 PM

नई दिल्‍ली:

मोदी सरकार (Modi Government) ने आधार (Aadhaar Card) से पैन कार्ड (Pan Card) को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2020 तय करने के बारे में नोटिफिकेशन जारी किया है. सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि जिसने 31 मार्च से पहले अपना पैन आधार से लिंक नहीं किया उसका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा. इसके बाद उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा. आयकर विभाग ने कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती का फायदा उठाने के लिए नए फॉर्म को नोटिफाई किया है. कंपनियों को नए दर का विकल्प चुनने के लिए दो फॉर्म 10-IC और 10-ID को जारी किया गया है. 22% का टैक्स रेट चुनने वाली कंपनियों को अन्य छूट का फायदा नहीं मिलेगा.

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बता दें कि पिछले दिनों केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes) ने लोगों की सुविधा के लिए आधार से पर्मानेंट एकाउंट नंबर (PAN) को जोड़ने की अंतिम तारीख बढ़ा दी थी. इसके पहले आधार से पैन को लिंक करने की अंतिम तारीख 30 दिसंबर 2019 थी. वहीं, इसके पहले केंद्र सरकार ने इसकी तिथि 30 सितंबर से बढ़ाकर 30 सितंबर 2019 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2019 तक कर दी थी.

आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पैन और आधार कार्ड लिंक करने की समय सीमा को आठवीं बार बढ़ाई है. जून 2018 में सरकार ने 31 मार्च तक आधार को पैन से जोड़ने की डेडलाइन दी थी. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने बयान जारी कर कहा था कि विशिष्ट परिस्थितियों में पैन-आधार लिंक के लिए डेडलाइन 30 सिंतबर तक बढाई गई. इसके बाद सीबीडीटी ने 28 सितंबर को बयान जारी कर कहा था कि पैन और आधार को लिंक करने की 31 दिसंबर 2019 तक कर दी गई है. और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने बयान जारी कर कहा था कि पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख अब 31 मार्च 2020 तक कर दी गई है.

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आंकड़ों के अनुसार, देश में मौजूद 44 करोड़ पैन कार्ड में से करीब 20 करोड़ पैन अभी भी आधार से नहीं जुड़े हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सूत्रों के अनुसार, फिलहाल 24 करोड़ पैन लिंक हो चुके हैं. गौरतलब है कि 31 जुलाई 2019 तक आयकर रिटर्न (IT Return) भरना है. ऐसे में जिनका पैन कार्ड आधार से नहीं जुड़ा होगा वो रिटर्न नहीं फाइल कर पाएंगे. मतलब 31 जुलाई से पहले लोगों को असुविधा से बचने के लिए पैन को आधार से लिंक करा लेना चाहिए.