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फारुक और उमर अब्‍दुल्‍ला के बाद आज रिहा हो सकती हैं महबूबा मुफ्ती

जम्मू एवं कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को बुधवार को रिहा किया जा सकता है. महबूबा बीते आठ महीनों से पब्लिक सेफ्टी एक्ट (पीएसए) के तहत हिरासत में हैं.

Updated on: 25 Mar 2020, 10:17 AM

नई दिल्‍ली:

जम्मू एवं कश्मीर (Jammu and Kashmir) की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) को बुधवार को रिहा किया जा सकता है. महबूबा बीते आठ महीनों से पब्लिक सेफ्टी एक्ट (पीएसए) के तहत हिरासत में हैं. सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि महबूबा पर से पीएसए हटाने का आदेश आज इस केंद्र शासित प्रदेश के गृह मंत्रालय से आ सकता है. मुफ्ती को पांच अगस्त, 2019 को राज्य के दो अन्य पूर्व मुख्यमंत्रियों- फारूख अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के साथ हिरासत में लिया गया था. इन नेताओं को राज्य में धारा 370 को हटाए जाने के बाद हिरासत में लिया गया था.. फारुख को तो बीते महीने रिहा कर दिया गया था जबकि उमर को मंगलवार को रिहा किया गया था.

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मंगलवार को जम्‍मू-कश्मीर सरकार (Jammu and Kashmir Govt) ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की रिहाई के आदेश जारी किए थे. उमर अब्दुल्ला को पिछले साल 5 अगस्‍त को राज्‍य में अनुच्‍छेद 370 की समाप्‍ति के बाद नजरबंद किया गया था. फारुख अब्‍दुल्‍ला के साथ उमर अब्‍दुल्‍ला (Omar Abdulla) और महबूबा मुफती (Mehbooba Mufti) को भी नजरबंद किया गया था. नजरबंदी की सीमा समाप्‍त होने के बाद इन्‍हें जनसुरक्षा कानून के तहत पाबंद कर दिया गया था.

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13 मार्च को फारुख अब्दुल्ला को रिहा किया गया था. उमर अब्दुल्ला की रिहाई को लेकर उनकी बहन सारा अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इसकी सुनवाई के दौरान 18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि सरकार एक सप्ताह में उमर अब्दुल्ला की रिहाई पर अपना नजरिया साफ करे. कोर्ट ने कहा कि अगर केंद्र जल्द उमर अब्दुल्ला को रिहा नहीं करता है तो उनकी बहन की याचिका पर सुनवाई होगी.