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AIADMK के चुनाव चिह्न की दावेदारी पर 31 अक्टूबर तक फैसला करे EC: मद्रास हाई कोर्ट

तमिलनाडु की राजनीति में अन्नाद्रमुक (एआईडीएमके) के दो गुटों के बीच मचे घमासान के बीच मद्रास हाई कोर्ट के मदुरै बेंच ने चुनाव आयोग को 31 अक्टूबर तक यह तय करने का आदेश दिया है कि किस गुट को पार्टी का मूल चुनावी चिह्न दिया जाए।

Updated on: 15 Sep 2017, 01:39 PM

highlights

  • 31 अक्टूबर तक चुनाव आयोग को तय करना होगा AIADMK के चुनाव चिह्न की दावेदारी
  • मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने चुनाव आयोग को दिया निर्देश

नई दिल्ली:

तमिलनाडु की राजनीति में अन्नाद्रमुक (एआईडीएमके) के दो गुटों के बीच मचे घमासान के बीच मद्रास हाई कोर्ट के मदुरै बेंच ने चुनाव आयोग को 31 अक्टूबर तक यह तय करने का आदेश दिया है कि किस गुट को पार्टी का मूल चुनावी चिह्न दिया जाए।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ई पलानीसामी और ओ पन्नीरसेल्वम के गुट के बीच विलय के बाद टी टी वी दिनाकरन ने चुनाव आयोग से पार्टी के दो पत्ती वाले चुनाव चिह्न पर कोई भी फैसला लिए जाने के पहले उनका पक्ष सुने जाने की मांग की है।

गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता के निधन के बाद वी के शशिकला को पार्टी का महासचिव बनाया गया था और उनके भतीजे दिनाकरन को पार्टी का उप-महासचिव बनाया गया था।

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हालांकि पलानीसामी और पन्नीसेल्वम धड़े के हाथ मिलाने के बाद एआईएडीएमके ने शशिकला को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाते हुए दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को ही पार्टी का चिरकालिक महासचिव बना दिया।

गौरतलब है कि चुनाव चिह्न हथियाने के लिए निर्वाचन आयोग के अधिकारियों को कथित तौर पर रिश्वत देने की कोशिश करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने दिनाकरन को गिरफ्तार भी किया था।

उन पर दिनाकरन पर पार्टी के चुनाव चिन्ह ‘दो पत्ती’ के अपने धड़े के पास बरकरार रखने के लिए आयोग के अफसरों को घूस देने की कोशिश करने का आरोप है। हालांकि अब वह जमानत पर रिहा हो चुके हैं।

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