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पेप्सी-कोकाकोला को मद्रास हाईकोर्ट से बड़ी राहत, थामाराबरनी नदी का पानी इस्तेमाल कर पाएंगी दोनों कंपनियां

मद्रास हाईकोर्ट से सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कंपनी पेप्सी और कोका कोला को बड़ी राहत मिली है।

Updated on: 02 Mar 2017, 07:41 PM

नई दिल्ली:

मद्रास हाईकोर्ट से सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कंपनी पेप्सी और कोका कोला को बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने आज उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें इन दोनों कंपनियों को थामाराबरनी नदी से मिलने वाले पानी पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

याचिका में चेन्नई के तिरुनेलवेली स्थित कोक और पेप्सी के प्लांट में नदी से मिलने वाली पानी पर प्रतिबंध की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता के इस याचिका को मदुरैई बैंच की दो जजों की बेंच ने रद्द कर दिया।

इन दोनों कंपनियों पर पिछले साल नवंबर महीने में थामाराबरनी नदी के पानी के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन अब कोर्ट के ताजा फैसले के बाद पेप्सी और कोक दोनों कंपनियां पानी का इस्तेमाल कर पाएंगी।

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 दोनों कंपनियों के खिलाफ ये याचिका तिरुनेलवेली जिला उपभोक्ता संरक्षण संघ के सचिव डीए प्रभाकर ने दायकर की थी। याचिका में दावा किया गया था कि इन कंपनियों के पानी के इस्तेमाल कर लेने से किसानों को नुकसान होता है और फसल बर्बाद होती है।

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इन दोनों कंपनियों के खिलाफ पहले भी वहां प्रदर्शन हो चुके है जिसमें कई बार झड़प तक की नौबत आ चुकी है। इसी विवाद को लेकर तमिलनाडु में कारोबारी संगठनों और दुकानदारों ने पेप्सी और कोक की ब्रिकी बंद कर दी है।