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'मर्सेल' पर रोक लगाने वाली याचिका मद्रास हाई कोर्ट में खारिज, कहा-अभिव्यक्ति की आजादी सबका अधिकार

मद्रास हाई कोर्ट ने तमिल सुपरस्टार विजय की फिल्म 'मर्सेल' पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

Updated on: 27 Oct 2017, 01:59 PM

highlights

  • मद्रास हाई कोर्ट ने तमिल सुपरस्टार विजय की फिल्म 'मर्सेल' पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है
  • सभी के लिए वाक और अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार का जिक्र करते हुए कहा कि 'मर्सेल' केवल फिल्म है और इसका वास्तविक जिंदगी से कोई लेना-देना नहीं है

नई दिल्ली:

मद्रास हाई कोर्ट ने तमिल सुपरस्टार विजय की फिल्म 'मर्सेल' पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

सभी के लिए वाक और अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार का जिक्र करते हुए कहा कि 'मर्सेल' केवल फिल्म है और इसका वास्तविक जिंदगी से कोई लेना-देना नहीं है।

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'डिजिटल इंडिया' और 'जीएसटी' की कथित आलोचना किए जाने की वजह से यह फिल्म विवादों के घेरे में है।

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मर्सेल विवाद को लेकर कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था। राहुल ने ट्वीट करते हुए कहा था, 'मोदी जी, सिनेमा तमिल भाषा और संस्कृति का आइना है और आप इस गौरवशाली परंपरा पर आघात न करें।'

गौरतलब है कि दक्षिण भारत की इस फिल्म में 'नोटबंदी' और 'जीएसटी' पर किए गए कटाक्ष को लेकर बीजेपी इसका विरोध कर रही है और फिल्म से संबंधित दृश्य को हटाए जाने की मांग कर रही है।

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