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Madhya pradesh: हनीट्रैप के मामले में अब सीबीआई जांच की मांग उठी

हनीट्रैप के मामले में अब सीबीआई जांच की मांग उठने लगी है, जिसको लेकर जल्द ही एक जनहित याचिका इंदौर हाईकोर्ट में प्रस्तुत की जा सकती है.

Updated on: 21 Sep 2019, 02:36 PM

नई दिल्ली:

हनीट्रैप के मामले में अब सीबीआई जांच की मांग उठने लगी है, जिसको लेकर जल्द ही एक जनहित याचिका इंदौर हाईकोर्ट में प्रस्तुत की जा सकती है. दरअसल, हनी ट्रैप के मामले में नया मोड़ आ गया है. 1000 से ज्यादा अश्लील वीडियो और 90 सीडी की जांच सहित पुलिस की जांच पर सवाल उठ रहे हैं. इंदौर से याचिकाकर्ता दिग्विजय सिंह द्वारा जमानत पर आपत्ति ली जा रही है, जिसमें तर्क दिया गया है कि रसूखदारों के होने से जांच प्रभावित होने की सूरत में हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी प्रस्तुत की जा सकती है.

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इस शिकायत में एक और नया मोड़ आ गया है. शिकायतकर्ता हरभजन सिंह द्वारा मोनिका यादव के साथ हुई ब्लैक मेलिंग की कथित घटना में पुलिस द्वारा मोनिका की उम्र 18 वर्ष बताई गई है, जबकि हरभजन सिंह और पुलिस के बयानों पर नजर डालने पर 2 साल से यह संबंध जारी थे. जिसके तहत स्वत मामला 376 और पास्को एक्ट की धारा 363 का बनता नजर आ रहा है. तमाम बिंदुओं को लेकर इंदौर जिला न्यायालय में आरोपियों की जमानत को लेकर आपत्ति उठाई जा रही है. हनी ट्रैप के मामले में आरोपी महिलाओं द्वारा अधिकारियों से ली गई ब्लैक मनी के मामले में भी की गई है. अवैध कमाई के जरिए अवैध ब्लैक मेलिंग में दिया गया धन, भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराओं 13 डी के तहत भी हो कार्रवाई आपत्ति की मांग की जा रही है.

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बहरहाल दिन पर दिन हनीट्रैप के इस मामले में नया मोड़ सामने आ रहे हैं, लेकिन हनीट्रैप के शिकार हुए शिकायत कर्ताओं का फिलहाल कोई अता पता नहीं है, जिसको लेकर पुलिस और जांच एजेंसियों के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा है. बता दें कि मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से हनी ट्रैप का हाईप्रोफाइल मामला सामने आया है. मामले में पुलिस ने 3 महिला सहित 1 आदमी को गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि ये सभी लोग हनी ट्रैप कर अधिकारी और मंत्रियों को ब्लैकमेल करते थे. फिलहाल इंदौर पुलिस की चार सदस्यीय टीम भोपाल के गोविंदपुरा थाना से तीनों महिलाओं को लेकर रवाना हो गई है. वहीं भोपाल पुलिस इस मामरे में कुछ भी जानकारी देने से बचती नजर आई.