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CAA और हिंदू पर Tweet कर के फंसी बीजेपी सांसद, केरल पुलिस ने दर्ज किया केस

कर्नाटक के उडुप्पी-चिकमंगलुरु से सांसद शोभा करांदलाजे को नागरकिता संशोधन काननू (CAA) के खिलाफ विवादित टिप्पणी करना महंगा पड़ गया है. केरल पुलिस ने उनके खिलाफ आईपीसी के कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया है.

Updated on: 24 Jan 2020, 02:10 PM

नई दिल्ली:

कर्नाटक के उडुप्पी-चिकमंगलुरु से सांसद शोभा करांदलाजे को नागरकिता संशोधन काननू (CAA) के खिलाफ विवादित टिप्पणी करना महंगा पड़ गया है. केरल पुलिस ने उनके खिलाफ आईपीसी के कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया है. दरअसल, शोभा करांदलाजे ने ट्वीट करते हुए कहा था कि मलप्पुरम में सीएए समर्थक हिंदुओं के घरों में पानी की सप्लाई रोक दी गई है.

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मलप्पुरम पुलिस ने शोभा के खिलाफ आईपीसी 153ए (दो समुदायों के बीच वैमनस्यता फैलाना) के तहत केस दर्ज किया है. मलप्पुरम के एसपी अब्दुल करीम ने कहा, 'बीजेपी सांसद शोभा करांदलाजे के खिलाफ आईपीसी 153ए, 120, 34 के तहत केस दर्ज किया गया है. उन्होंने झूठी और निराधार सूचना फैलाकर दो समुदायों के बीच वैमनस्यता फैलाने का काम किया है. उस इलाके में पानी की कमी सीएए के पास होने से भी पहले से है.'

शोभा ने लिखा था, 'केरल धीरे-धीरे कश्मीर बनने की राह पर है. मलप्पुरम के कुट्टीपुरम पंचायत में सीएए समर्थक हिंदुओं को पानी की सप्लाई रोक दी गई है. 'सेवा भारती संस्था इन लोगों को फिलहाल पानी मुहैया करा रही है. क्या मीडिया 'शांतिदूतों' की इस असहिष्णुता को दिखाएगा?.'

केरल पुलिस द्वारा केस दर्ज होने के बाद बीजेपी सांसद शोभा ने जवाब देते हुए कहा, 'चेराकुन्नू में दलित परिवारों के साथ हुए भेदभाव पर कार्रवाई करने की जगह केरल सरकार ने मेरे खिलाफ केस दर्ज किया है. हम सभी को केरल की भेदभावपूर्ण वामपंथी सरकार के खिलाफ खड़े होना चाहिए.'