शादी की उम्र नहीं होने पर भी केरल हाईकोर्ट ने दी कपल को लिव इन में रहने की अनुमति
केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक 18 वर्षीय युवक और 19 वर्षीय युवती को साथ रहने की अनुमति दे दी।
कोच्चि:
केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक 18 वर्षीय युवक और 19 वर्षीय युवती को साथ रहने की अनुमति दे दी। उच्च न्यायालय ने इस मामले में दखलंदाजी करने से साफ इनकार कर दिया।
लड़की के पिता अलप्पुझा जिला से हैं और उन्होंने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर अपनी बेटी को अदालत में पेश करने की मांग की थी।
यह कहते हुए कि कई जोड़ों ने आपसी समझौते के तहत साथ रहने का फैसला किया हुआ है, केरल उच्च न्यायालय ने इस मामले में दखलंदाजी करने से इनकार करते हुए कहा कि देश का कानून कहता है कि 18 साल से अधिक उम्र का इंसान अपने निर्णय खुद ले सकता है।
केरल उच्च न्यायालय ने यह भी कहा युवक की शादी की उम्र होने पर दोनों शादी भी कर सकते हैं।
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
Hanuman Jayanti 2024: हनुमान जयंती पर गलती से भी न करें ये काम, बजरंगबली हो जाएंगे नाराज
-
Vastu Tips For Office Desk: ऑफिस डेस्क पर शीशा रखना शुभ या अशुभ, जानें यहां
-
Aaj Ka Panchang 20 April 2024: क्या है 20 अप्रैल 2024 का पंचांग, जानें शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहु काल का समय
-
Akshaya Tritiya 2024: 10 मई को चरम पर होंगे सोने-चांदी के रेट, ये है बड़ी वजह