करुणानिधि समाधि स्थल मामला: सुप्रीम कोर्ट का मद्रास हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इंकार, खारिज की याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने कहा,' याचिकाकर्ता पहले कोर्ट के सामने कल सुबह से पहले एसएलपी फाइल करे उसके बाद इस मुद्दे पर सुनवाई होगी।'
नई दिल्ली:
तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि के समाधि स्थल को लेकर चल रहा विवाद बुधवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जहां अधिवक्ता ट्रैफिक रामसामी ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करने के लिए जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच के सामने याचिका दायर की। जस्टिस गोगोई की बेंच ने याचिका पर सुनवाई करने से इंकार करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता पहले एसएलपी (विशेषाधिकार याचिका) फाइल करें, जिसके बाद कोर्ट उस पर सुनवाई करेगा।
उन्होंने कहा,' याचिकाकर्ता पहले कोर्ट के सामने कल सुबह से पहले एसएलपी फाइल करे उसके बाद इस मुद्दे पर सुनवाई होगी।'
Supreme Court refuses to entertain the plea filed by Traffic Ramaswamy seeking stay on the last rites of #Karunanidhi at #MarinaBeach. Ramaswamy had moved SC against the Madras High Court order which allowed to perform the last rites of #Karunanidhi at the Marina beach. pic.twitter.com/II9OwEgUWE
— ANI (@ANI) August 8, 2018
गौरतलब है कि रामसामी ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी जिसमें डीएमके प्रमुख एम करुणानिधि का अंतिम संस्कार मरीना बीच करने से रोक लगाने की मांग की जा रही थी।
इससे पहले मंगलवार रात को मरीना बीच समाधि बनाने पर प्रोटोकॉल को लेकर रोक लगा दी थी।
मंगलवार देर रात याचिका पर सुनवाई करते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और चेन्नई निगम को अपने जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामला बुधवार सुबह आठ बजे तक के लिए स्थगित कर दिया था।
मरीना बीच में शवों को दफनाने को लेकर लंबित मामलों का हवाला देते हुए ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) सरकार ने कहा था कि वह सरदार पटेल रोड पर गांधी मंडपम के पास दो एकड़ आवंटित करने के लिए तैयार हैं जहां राजभवन स्थित है।
वहीं डीएमके के वकील ने कहा, आपने (राज्य सरकार) ने राजकीय शोक की घोषणा की है, तो समाधि के लिए क्यों नहीं जमीन दिया जा रहा। केंद्र सरकार के प्रोटोकॉल में पूर्व मुख्यमंत्री के लिए जमीन देने पर कोई निषेध नहीं है।
कोर्ट के इस फैसले के बाद यह पहली बार होगा कि मरीना बीच पर किसी पूर्व मुख्यमंत्री का समाधि स्थल बनेगा।
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