जवाहर पंडित हत्याकांडः पूर्व सांसद कपिलमुनि करवरिया और उसके भाईयों सहित चार को उम्रकैद
विधायक जवाहर पंडित हत्याकांड में दोष सिद्ध होने के सोमवार को इस मामले में सजा पर सुनवाई की गई.
प्रयागराज:
विधायक जवाहर पंडित हत्याकांड में दोष सिद्ध होने के सोमवार को इस मामले में सजा पर सुनवाई की गई. इस मामले में कोर्ट ने पूर्व सांसद कपिलमुनि करवरिया, उनके दोनों भाई पूर्व विधायक उदयभान व पूर्व एमएलसी सूरजभान सहित करीबी रामचंद्र मिश्रा उर्फ कल्लू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इस सभी को अपर जिला जज बद्री विशाल पांडे की कोर्ट में सजा सुनाई गई है. सभी अभियुक्तों को सजा सुनाए जाने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच नैनी सेंट्रल जेल भेजा जा रहा है.
कड़ी सुरक्षा में लाए गए थे कोर्ट
सोमवार को सजा पर सुनवाई के लिए सभी अभियुक्तों को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट लाया गया. जब कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो शोरगुल शुरू हो गया. उदयभान हाथ जोड़कर खड़ा हो गया. बचाब पक्ष ने कोर्ट से कम के कम सजा देने की गुहार लगाई तो अभियोजन पक्ष ने अधिक सजा दिए जाने की मांग की.
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फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे: उदयभान करवरिया
सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट से बाहर निकलने उदयभान करवरिया ने कहा कि इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे. उन्होंने कहा कि यह राजनैतिक सजा है. इससे पहले जब करवरिया बंधुओं को नैनी जेल से कोर्ट ले जाया गया तो पूरे रास्ते पुलिस फोर्स तैनात किया गया.
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यह था मामला
13 अगस्त 1996 को सिविल लाइंस में विधायक जवाहर पंडित की हत्या कर दी गई. इस मामले में एडीजे बद्री विशाल पांडेय की कोर्ट ने पूर्व सांसद कपिलमुनि करवरिया, उनके दोनों भाई पूर्व विधायक उदयभान व पूर्व एमएलसी सूरजभान सहित करीबी रामचंद्र मिश्रा उर्फ कल्लू को 31 अक्टूबर को दोषी सिद्ध घोषित किया था.
राज्य सरकार ने मुकदमा वापस लेने की लगाई थी अर्जी
इस मामले में सुनवाई के बीच में ही राज्य सरकार ने करवरिया बंधुओं पर दर्ज मुकदमा वापस लेने की संस्तुति भी की थी. अदालत ने राज्य सरकार की इस अर्जी को खारिज कर दिया था.
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उदयभान पर घोषित था पांच हजार इनाम
विधायक जवाहर पंडित हत्याकांड में शुरूआत में पुलिस की ओर से जमकर ढिलाई बरती गई. बात में 17 साल बाद वर्ष 2013 में आरोपित पूर्व विधायक उदयभान करवरिया पर पुलिस ने पांच हजार रुपये इनाम घोषित किया. कोर्ट की सख्ती के बाद डुगडुगी पिटवाकर पुलिस ने मुनादी भी कराई थी.
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