logo-image

5 लाख तक के इनकम टैक्स रिफंड तत्काल जारी करने के आदेश

आईटी विभाग ने 14 लाख करदाताओं को लाभान्वित करने के लिए 5 लाख रुपये तक लंबित सभी आयकर रिफंडों को तुरंत जारी किया है. वित्त मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी. वित्त मंत्रालय की ओर से कहा गया कि एमएसएमई सहित लगभग 1 लाख व्यापारिक संस्थाओं को लाभ प्रदान करने के लिए सभी जीएसटी (GST) और कस्टम रिफंड भी जारी किए जाएंगे.

Updated on: 08 Apr 2020, 07:40 PM

नई दिल्ली:

कोरोना वायरस (Corona Virus) महामरी को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए देशव्यापी लॉकडाउन से आर्थिक तंगी से जूझ रहे देशवासियों और कारोबारियों को राहत देने के लिए बुधवार को सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने सभी कारोबारी संस्थाओं और व्यक्तियों को 5 लाख रुपये तक के सभी आयकर रिफंड तुरंत जारी करने का फैसला किया है.

इसके साथ ही GST और कस्टम विभाग में लंबित सभी रिफंड भी जारी होंगे. वित्त मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि पांच लाख रुपये तक के लंबित रिफंड जारी करने के फैसले से 14 लाख करदाताओं को तत्काल फायदा होगा.

यह भी पढ़ें- देश में कोरोना टेस्ट की जांच एकदम मुफ्त की जाएगी, सरकार जारी करे निर्देश: सुप्रीम कोर्ट

प्रवक्ता की ओर से कहा गया है कि सभी लंबित GST औक कस्टम रिफंड भी जारी किए जाएंगे. इससे लघु उद्यमियों समेत करीब एक लाख कारोबारी संस्थाओं को लाभ मिलेगा. मंत्रालय का कहना है कि तुरंत रिफंड देने की प्रक्रिया में करीब 18,000 करोड़ रुपये करदाताओं को वापस दिए जाएंगे.

कोरोना वायरस के मामले बढ़ें

स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बुधवार को देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की संख्या 5,194 हो गई. देश में अब तक इस महामारी से 149 लोगों की जान जा चुकी है.