INX मीडिया केस: पी चिदंबरम की CBI रिमांड बढ़ी, कल 3:30 बजे जमानत अर्जी पर होगी सुनवाई
INX मीडिया केस: पी चिदंबरम की CBI रिमांड बढ़ी, कल 3:30 बजे जमानत अर्जी पर होगी सुनवाई
नई दिल्ली:
INX मीडिया केस में पूर्व गृहमंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम (P Chidambaram) की सीबीआई कस्टडी एक दिन और बढ़ गई है. रॉउज एवेन्यू कोर्ट में मंगलवार शाम साढ़े तीन बजे के बाद पी चिंदबरम की अंतरिम जमानत पर सुनवाई होगी. बता दें कि सीबीआई (CBI) ने सोमवार को उन्हें सुप्रीम कोर्ट में पेश किया था, जहां कोर्ट ने कहा था कि अगर निचली अदालत में पी चिदंबरम को जमानत नहीं मिलेगी तो उनकी सीबीआई रिमांड बढ़ जाएगी.
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बता दें कि सोमवार को सुनवाई के दौरान पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अभी चिदंबरम को जेल नहीं भेजा जाएगा. उन्होंने पी चिदंबरम को निचली अदालत में अंतरिम जमानत दाखिल करने को कहा है. निचली अदालत आज ही चिंदबरम की जमानत अर्जी पर विचार करेगी. SC ने कहा, अगर निचली अदालत से जमानत नहीं मिलती तो पी चिदंबरम 3 दिन और CBI की हिरासत में रहेंगे.
इसके बाद सीबीआई की ओर से तुषार मेहता ने जस्टिस भानुमति की बेंच से आदेश में बदलाव की मांग की. उन्होंने कहा, आज के आदेश से तो पी चिंदबरम को एक तरह जमानत दे दी है. आप कल ही सुनवाई कर ले. सुप्रीम कोर्ट सीबीआई रिमांड के खिलाफ आदेश पर कल ही सुनवाई करने के लिए सहमत है. पी चिदंबरम कल तक सीबीआई कस्टडी में ही रहेंगे. इस पर कपिल सिब्बल ने कहा- सुप्रीम कोर्ट के आज के पहले आदेश के मुताबिक वो अंतरिम बेल की याचिका दाखिल कर रहे हैं. बाद में तुषार मेहता ने जब आदेश में बदलाव कराया, तब वो कोर्ट में नहीं थे. तुषार मेहता ने कहा- एजेंसी अंतरिम जमानत पर जवाब दाखिल करना करना चाहती है. आप CBI को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए वक्त दे.
सुप्रीम कोर्ट के दो अलग-अलग आदेश ने निचली अदालत के जज अजय कुमार को भी भ्रम में डाल दिया. CBI और चिदंबरम दोनों के वकीलों से पूछा कि स्पष्ट करे कि क्या SC के आदेश के मुताबिक ट्रायल कोर्ट को आज ही चिंदबरम की जमानत अर्जी पर फैसला लेना है. तुषार मेहता ने कहा- जमानत पर जवाब दाखिल करने के लिए वक्त दिया जाए. कपिल सिब्बल ने कहा- SC के आदेश के मुताबिक जमानत अर्जी पर आज ही फैसला लेना है. तुषार ने कहा कि SC में जब मामला मेंशन किया, तब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था.
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तुषार मेहता ने कहा कि अगर पुलिस कस्टडी दे दी जाती है, तब अंतरिम जमानत सुनने का कोई मतलब नहीं है. इसमें ऐसा क्या खास है. क्या एक आम आदमी को ऐसी राहत मिलेगी. इस पर कपिल सिब्बल ने कहा, जो आप पी चिंदबरम के साथ कर रहे हैं, वो आप किसी दूसरे आम आदमी के साथ भी नहीं करेंगे. कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी दोनों सुप्रीम कोर्ट के आज ही के पहले के आदेश का हवाला दे रहे हैं. उन्होंने कहा, कोर्ट के आदेश के मुताबिक हमने जमानत की अर्जी दाखिल की है और हम जिरह के लिए तैयार हैं.
कोर्ट रूम में ही नलिनी चिंदबरम ने तमिल साहित्य की सर्वोत्कृष्ट कृति कंब रामायण को चिंदबरम को सौंपा. इस दौरान पी चिंदबरम ने भी एक कागज पर कुछ लिखकर अपने बेटे कार्ति चिंदबरम को दिया. तुषार मेहता के मेंशन करने पर SC ने साफ किया है कि कल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. सीबीआई कल तक रिमांड हासिल करने के लिए स्वतंत्र है. इसके बाद सीबीआई कोर्ट ने चिंदबरम की कस्टडी एक दिन और बढ़ाई. कल शाम साढ़े तीन बजे के बाद चिंदबरम की अंतरिम जमानत पर रॉउज एवेन्यू कोर्ट सुनवाई होगी.
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