ग्रेच्युटी के लिए इनकम टैक्स की सीमा 20 लाख रुपये तक बढ़ाई गई
अरुण जेटली ने बताया, सार्वजनिक क्षेत्र के सभी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा.
नई दिल्ली:
लोकसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक और लुभाने वाली खबर दी है. मध्यम वर्ग के लोगों के लिए यह फैसला कर सरकार ने बड़ी राहत दी है. सरकार ने ग्रेच्युटी पर इनकम टैक्स लिमिट की राशि को 20 लाख तक कर दिया है. वित्त मंत्री अरण जेटली ने टि्वटर पर इसकी घोषणा की है. अरुण जेटली ने बताया, सार्वजनिक क्षेत्र के सभी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा. अरुण जेटली ने टि्वटर पर लिखा, ग्रेच्युटी पर इनकम टैक्स की लिमिट 20 लाख तक कर दी गई है. इनकम टैक्स कानून की धारा 10 (10)(iii) के तहत यह कदम उठाया गया है.
Income Tax Exemption for Gratuity under Section 10(10)(iii) of the Income Tax Act has been enhanced to Rs. 20 lakh. Would benefit all PSU employees and other employees not covered by Payment of Gratuity Act.
— Arun Jaitley (@arunjaitley) March 5, 2019
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