logo-image
ओडिशा नाव हादसे में मरने वालों की संख्या हुई सात, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी Punjab: संगरूर जेल में धारदार हथियार से हमला, दो कैदियों की मौत और 2 घायल Punjab: कांग्रेस को झटका, तेजिंदर सिंह बिट्टू ने छोड़ी पार्टी, बीजेपी में होंगे शामिल Karnataka: बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन पहले पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की मौजूदगी में कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल कर्नाटक: पुलिस ने कांग्रेस नेता रिजवान अरशद और रणदीप सिंह सुरजेवाला को हिरासत में लिया पंजाब में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका पूर्व सांसद संतोख सिंह चौधरी की पत्नी करमजीत कौर आज दिल्ली में बीजेपी में शामिल हो गईं.

हैदराबाद एनकाउंटर : सुप्रीम कोर्ट ने दिए रिटायर्ड जज से जांच कराने के संकेत

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को हैदराबाद रेप-मर्डर (Hyderabad Rape Murder Case) के आरोपियों के एनकाउंटर (Encounter) मामले में सुनवाई की.

Updated on: 11 Dec 2019, 02:11 PM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को हैदराबाद रेप-मर्डर (Hyderabad Rape Murder Case) के आरोपियों के एनकाउंटर (Encounter) मामले में सुनवाई की. सुनवाई के दौरान सुप्रीन कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि वह हैदराबाद मुठभेड़ (Hyderabad Encounter) की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के एक रिटायर्ड जज को नियुक्त करने का प्रस्ताव देते हैं. कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई गुरुवार तक टाल दी.

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि तेलंगाना उच्च न्यायालय (Telangana High Court) पहले से ही इस मामले में संलिप्त है. इसलिए वह इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे. जो दिल्ली में रहकर ही घटना की जांच करेंगे. प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई के लिए वकील जीएस मणि के अनुरोध का संज्ञान लिया था.

मणि ने कहा था कि इस मुठभेड़ में शामिल पुलिस अधिकारियों के खिलाफ स्वतंत्र जांच के लिए दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई होनी चाहिए. अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा ने भी इस तरह की याचिका दायर की थी. शर्मा की याचिका में कहा गया था कि पूर्व न्यायाधीशों की निगरानी में विशेष जांच दल की जांच होनी चाहिए. इन याचिकाओं में यह भी दावा किया गया है कि यह मुठभेड़ फर्जी थई और इस मामले में संलिप्तपुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए.