महाराष्ट्र मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़ी 5 खास बातें सबसे पहले यहां जानें
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल बीएस. कोश्यारी की ओर से महाराष्ट्र में भाजपा-अजित पवार को सरकार बनाने के लिए दिए गए आमंत्रण मामले पर अपना आदेश मंगलवार के लिए सुरक्षित कर लिया.
New Delhi:
Maharashtra Political Crisis: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल बीएस. कोश्यारी की ओर से महाराष्ट्र में भाजपा-अजित पवार को सरकार बनाने के लिए दिए गए आमंत्रण मामले पर अपना आदेश मंगलवार के लिए सुरक्षित कर लिया. इस तरह भाजपा-अजित पवार को कम से कम एक दिन की राहत मिल गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र मामले पर मंगलवार यानी आज सुबह 10.30 बजे अपना फैसला सुनाना शुरू किया. इसमें सुप्रीम कोर्ट की ओर से कई महत्वपूर्ण बातें कही गईं. आइए हम आपको बताते हैं कि पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी पांच बातें कहीं जो आपको जाननी चाहिए. बेंच के सबसे वरिष्ठ जज एनवी रमन्ना ने फैसला पढ़ा.
- संसदीय परम्पराओं में कोर्ट को दखल नहीं होगा.
- 27 नवंबर को होगा महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट. सुप्रीम कोर्ट ने देवेंद्र फडणवीस सरकार को 24 घंटे के अंदर फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया है.
- शाम पांच बजे तक का समय कोर्ट ने दिया.
- सीक्रेट बैलेट नहीं, बल्कि फ्लोर टेस्ट का लाइव टेलिकास्ट किया जाएगा. कोर्ट ने कहा कि फडणवीस सरकार को 27 नवंबर यानी कल ओपन बैलेट से फ्लोर टेस्ट देना होगा.
- प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाएगा. फ्लोर टेस्ट प्रोटेम स्पीकर की देखरेख में ही होगा.
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