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हज सब्सिडी मामले में SC ने केंद्र सरकार को एफिडेविट जमा करने का दिया निर्देश, 19 फरवरी को अगली सुनवाई

केंद्र सरकार के हज सब्सिडी खत्म करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई।

Updated on: 30 Jan 2018, 04:12 PM

नई दिल्ली:

केंद्र सरकार के हज सब्सिडी खत्म करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई।

सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मामले में एफिडेविट फाइल करने का आदेश दिया है। अब हज सब्सिडी से जुड़े इस केस की सुनवाई 19 फरवरी को होगी।

गौरतलब है कि 16 जनवरी को मोदी सरकार ने हज यात्रा के लिए मुस्लमों को मिलने वाले सब्सिडी को खत्म कर दिया था। बीते साल हज सब्सिडी में केंद्र सरकार ने करीब 200 करोड़ रुपये खर्च किए थे।

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सरकार ने हज सब्सिडी खत्म करने को लेकर कहा था कि इससे बचने वाले पैसों को मुस्लिम समुदाय में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए खर्च किया जाएगा।

साल 2012 में हज सब्सिडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि साल 2022 तक चरणबद्ध तरीके से इसे खत्म कर देना चाहिए और बचे हुए पैसे का इस्तेमाल इस समुदाय की बेहतरी में खर्च करना चाहिए।

केंद्र सरकार को इससे करीब हर साल 450 करोड़ रुपये बचने का अनुमान लगाया गया था।

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