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अब ट्रांसपोर्ट व्हीकल के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 8वीं पास होना जरूरी नहीं, सरकार ने लिया फैसला

सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने ट्रांसपोर्ट व्हीकल को चलाने के लिए न्यूनतम ​शैक्षणिक योग्यता की शर्त को हटा दिया गया है.

Updated on: 19 Jun 2019, 06:55 AM

highlights

  • सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय का बड़ा फैसला
  • शैक्षणिक योग्यता की मान्यता को खत्म किया जाएगा
  • गरीब स्किल्ड लोगों को मिलेगा रोजगार 

नई दिल्ली:

सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने स्किल्ड लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने ट्रांसपोर्ट व्हीकल को चलाने के लिए न्यूनतम ​शैक्षणिक योग्यता की शर्त को हटा दिया गया है. यानी आपकों गाड़ी चलानी आता है और आपके पास किसी तरह की शैक्षणिक योग्यता नहीं है, इसके बावजूद आप आवेदन कर सकते हैं.

मंत्रालय ने सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स, 1989 के नियम 8 को संशोधित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. जल्द ही इस बारे में ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा.बता दें कि सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स, 1989 के नियम 8 के तहत ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइवर ​बनने के लिए कक्षा 8 पास होना जरूरी है.

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सरकार के इस कदम से कई बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार अवसर खुलेंगे, खासतौर पर युवाओं के लिए. साथ ही यह फैसला ट्रांसपोर्ट व लॉजिस्टिक्स सेक्टर में लगभग 22 लाख ड्राइवरों की कमी को पूरा करने में भी मदद करेगा.

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सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राज्यमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी देते हुए कहा, 'समाज के कम पढ़े-लिखे और गरीब लोग ड्राइविंग से रोजगार की सम्भावना तलाशते हैं. सरकार ने आठवी तक की पढ़ाई की अनिवार्यता हटा दी है जिससे उनकी पढ़ाई के कारण रोजगार न रुके। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी 22 लाख से अधिक ड्राइवरों की कमी है, इससे लाखों जिंदगियां बेहतर हो सकती हैं.'

बता दें कि सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय से हरियाणा सरकार ने अपील की थी कि ड्राइवर्स के लिए शैक्षणिक योग्यता की शर्त हटा ली जाए. ताकि स्किल्ड लोगों को रोजगार मिल सके.