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मुंबई: कोर्ट ने गौरी लंकेश हत्याकांड पर बयान को लेकर राहुल गांधी को भेजा समन, 25 मार्च को अगली सुनवाई

कन्नड़ पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या मामले में आरएसएस पर आरोप लगाने को लेकर मुंबई की एक अदालत ने राहुल गांधी और येचुरी को समन जारी किया है.

Updated on: 22 Feb 2019, 11:43 PM

नई दिल्ली:

कन्नड़ पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या मामले में आरएसएस पर आरोप लगाने को लेकर मुंबई की एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने राहुल गांधी और येचुरी को समन जारी किया है. इस मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी. मुंबई की एक अदालत ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सीपीआई(एम) नेता सीताराम येचुरी को पेश होने का आदेश दिया है. 2017 में आरएसएस कार्यकर्ता और वकील धृतिमान जोशी ने कोर्ट में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सीपीआई (एम) और येचुरी के खिलाफ निजी शिकायत दर्ज करवाई थी. मजिस्ट्रेट पीके देशपांडे ने 18 फरवरी को राहुल गांधी और येचुरी के खिलाफ प्रक्रिया जारी किये जाने का आदेश दिया था. हालांकि, उन्होंने सोनिया गांधी और सीपीआई (एम) के खिलाफ शिकायत को ख़ारिज कर दिया था. मजिस्ट्रेट का कहना था कि किसी व्यक्ति द्वारा की गई टिपण्णी के लिए पार्टी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता.

5 सितंबर 2017 को 'लंकेश पत्रिका' की संपादक गौरी लंकेश (55) की शहर के उपनगरीय इलाके में स्थित उनके आवास पर अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. पुलिस के अनुसार, अज्ञात हमलावरों ने कुल सात गोलियां मारी जिनमें तीन (दो छाती और एक माथे पर) गौरी को लगीं थीं.

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जोशी ने आरोप लगाया कि लंकेश की मौत के बाद राहुल गांधी ने संववदाताओं से बातचीत के दौरान कहा था कि जो कोई बीजेपी या आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ बोलता है उसे पीटा, हमला, या मार दिया जाता है. येचुरी ने भी कहा था कि आरएसएस ने पत्रकार लंकेश की हत्या की है. जोशी ने दावा किया कि दोनों नेताओं ने इस बयान से आरएसएस की छवि खराब की, इसलिए आईपीसी की धारा 500 के तहत आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज किया गया.