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चारा घोटाला: लालू को साढ़े तीन साल की कैद, हजारीबाग ओपन जेल में काटेंगे सजा

चारा घोटाला मामले में साढ़े तीन साल की सज़ा काट रहे लालू यादव की उम्र को ध्यान में रखते हुए सीबीआई कोर्ट ने झारखंड सरकार को आदेश दिया है कि वो उन्हें हज़ारीबाग ओपन जेल में भेज दें।

Updated on: 07 Jan 2018, 07:05 AM

नई दिल्ली:

चारा घोटाला मामले में साढ़े तीन साल की सज़ा काट रहे लालू यादव की उम्र को ध्यान में रखते हुए सीबीआई कोर्ट ने उन्हें हजारीबाग के ओपन जेल में रखने का आदेश दिया है।

लालू यादव के साथ अन्य 14 अभियुक्तों को भी इस जेल में रखा जाएगा। कोर्ट ने झारखंड सरकार को इस बारे में इंतजाम करने के आदेश दिए हैं।

बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के अध्यक्ष लालू प्रसाद को चारा घोटाले के एक मामले में शनिवार को साढ़े तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई।

लालू यादव को 5 लाख रुपये का जुर्माना भी देना होगा। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में उन्हें छह माह और जेल में बिताना होगा।

सजा 3 साल से अधिक होने की वजह से लालू यादव को इस कोर्ट से जमानत नहीं मिलेगी। उन्हें अब जमानत के लिए हाई कोर्ट में अपील करनी होगी।

चारा घोटाले में यह दूसरा मामला है, जिसमें लालू यादव को सजा सुनाई गई है। इसी घोटाले से जुड़े चार और ऐसे मामले हैं, जिसमें लालू यादव के खिलाफ फैसला आना बाकी है।

चारा घोटाला के दूसरे मामले में लालू यादव को साढ़े तीन साल की सजा और 5 लाख रुपये का जुर्माना

लालू यादव समेत अन्य आरोपियों को इस मामले में 3 जनवरी को सजा सुनाई जानी थी लेकिन इसे तीन बार टालना पड़ा।

गौरतलब है कि 23 दिसंबर को अदालत ने लालू को देवघर जिला राजकोष से फर्जी रूप से करीब 85 लाख रुपये निकालने का दोषी करार दिया था। इसके बाद उन्हें हिरासत में लेकर रांची के बिरसा मुंडा जेल भेज दिया गया था।

वहीं इस मामले में अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को सभी आरोपों से बरी कर दिया था।

कुल 22 आरोपियों में से अदालत ने 7 को बरी किया था जबकि लालू यादव समेत 15 लोगों को दोषी करार दिया गया था।

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