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आयकर मामले में राहुल-सोनिया पर आज फाइनल सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

नेशनल हेराल्ड से जुड़े मामले में राहुल और सोनिया फौजदारी मामले का सामना कर रहे हैं. इस मामले में साल 2011-12 में हाईकोर्ट ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया था.

Updated on: 23 Apr 2019, 08:33 AM

नई दिल्ली:

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी की आयकर मामले पर दी गई याचिका की अंतिम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को करेगा. राहुल और सोनिया ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. नेशनल हेराल्ड से जुड़े मामले में राहुल और सोनिया फौजदारी मामले का सामना कर रहे हैं. इस मामले में साल 2011-12 में हाईकोर्ट ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया था. जिसके खिलाफ राहुल, सोनिया और ऑस्कर फर्नांडिस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी. उन्होंने हाईकोर्ट के 10 सितंबर 2018 के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. कांग्रेस के इन नेताओं के खिलाफ आयकर मामला नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़ा हुआ है.

इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने 5 अप्रैल 2019 को नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) मामले में बड़ी राहत दी थी. फिलहाल AJL को अभी हेराल्ड हाउस नहीं खाली करना पड़ेगा. सर्वोच्च अदालत ने शुक्रवार को दिल्ली के आईटीओ(ITO) स्थित हेराल्ड हाउस खाली करने के आदेश पर रोक लगा दी. साथ ही एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया. केंद्र सरकार को अपना जवाब अगले को 4 सप्ताह में देना होगा.

नेशनल हेराल्ड अखबार की प्रकाशक कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें हाईकोर्ट ने हेराल्ड हाउस खाली करने का आदेश दिया था. आपको बता दें की 28 फरवरी को दिल्ली हाईकोर्ट ने लीज की शर्तें तोड़ने का दोषी पाते हुए AJL को हेराल्ड हाउस खाली करने का आदेश दिया था. इससे पहले, AJL ने हेराल्ड हाउस को खाली करने के केंद्र के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. लेकिन मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वी. के राव की खंडपीठ ने AJL की याचिका को खारिज करते हुए हेराल्ड हाउस की बिल्डिंग को खाली करने का आदेश दिया था.