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PF के पेंशन नियम में हो सकता है बड़ा बदलाव, आप पर भी पड़ सकता है असर !

ईपीएफ यानी कर्मचारी भविष्य निधि..इसे पीएफ (PF) भी कहा जाता है, हर नौकरीपेशा आदमी की सैलरी से एक तय राशि इस खाते में जाती है.

Updated on: 21 Oct 2019, 08:46 PM

नई दिल्ली:

ईपीएफ यानी कर्मचारी भविष्य निधि..इसे पीएफ (PF) भी कहा जाता है, हर नौकरीपेशा आदमी की सैलरी से एक तय राशि इस खाते में जाती है. पीएफ (PF) एक तरह की जमापूंजी होती है जो भविष्य की सुरक्षा के लिए जरूरी माना जाता है. रिटायर्मेंट के बाद आपको पेंशन का फायदा मिलता है. चाहें आपने नौकरी 10 साल तक ही क्यों ना की हो.

लेकिन पीएफ को लेकर सरकार एक बदलाव करने जा रही है. इस बदलाव से 6 करोड़ पीएफ अकाउंट होल्डर पर असर पड़ने वाला है. एंप्लॉयी प्रॉविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) एक प्रस्ताव लाने की तैयारी में है. जिसमें पेंशन की उम्र 58 से बढ़ाकर 60 साल किया जा सकता है. हालांकि यह ऑप्शनल होगा.

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सरकार के इस फैसले से पेंशन फंड में घाटा 30000 करोड़ रुपए तक कम हो जाएगा. हालांकि ये बदलाव ऑप्शनल होगा, यानी अगर आप 58 साल में पेंशन चाहते है तो भी आपको मिलेगा.

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अगर आप 10 साल सर्विस करते हैं और आपका पीएफ कटता है तो भी आप पेंशन पाने के हकदार बन जाते हैं. उम्र के आखिरी पड़ाव में एक तय राशि पेंशन के रूप में मिलने लगती है. ईपीएफओ के प्रस्ताव को न्यासी बोर्ड के अलावा लेबर मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्र की मंजूरी जरूरी होगी.