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अगस्ता वेस्टलैंड मामले में अदालत पहुंचा प्रवर्तन निदेशालय

यह कदम विशेष सीबीआई न्यायाधीश अरविंद कुमार द्वारा पुरी की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करने के एक दिन बाद उठाया गया.

Updated on: 08 Aug 2019, 05:00 AM

नई दिल्‍ली:

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को दिल्ली की एक अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसमें अगस्ता वेस्टलैंड मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे और उद्योगपति रतुल पुरी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी करने की मांग की गई है. यह कदम विशेष सीबीआई न्यायाधीश अरविंद कुमार द्वारा पुरी की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करने के एक दिन बाद उठाया गया.

पुरी अपनी कंपनियों के माध्यम से अगस्ता वेस्टलैंड सौदे में कथित तौर पर रिश्वत प्राप्त करने के आरोप में जांच एजेंसियों की जांच के दायरे में हैं. ईडी ने आरोप लगाया है कि पुरी के स्वामित्व और संचालन वाली फर्मों से जुड़े खातों का इस्तेमाल वीआईपी हेलीकॉप्टरों के लिए अगस्ता वेस्टलैंड सौदे में रिश्वत और धनशोधन से जुड़े पैसे प्राप्त करने के लिए किया गया था. आपको बता दें कि पिछले महीने की 30 तारीख को इनकम टैक्स विभाग ने रतुल पुरी के ठिकानों पर छापेमारी की थी.

इस दौरान आयकर विभाग ने रतुल पुरी के 254 करोड़ रुपये मूल्य के ‘बेनामी शेयर’ जब्त किए थे. उन्हें यह शेयर कथित तौर पर अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला मामले के एक संदिग्ध से फर्जी कंपनी के माध्यम से प्राप्त हुए.